Bihar में प्रोपर्टी रजिस्ट्री के बदले नियम, अब इस रूल का करना होगा पालन

Bihar - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार में प्रोपर्टी के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि विक्रेता अथवा दानकर्ता अगर जमीन बेचने या दान करने के इच्छुक हैं तो उनके नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है। तभी उक्त जमीन या संपत्ति का निबंधन होगा। आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल। 
 
Bihar में प्रोपर्टी रजिस्ट्री के बदले नियम, अब इस रूल का करना होगा पालन

HR Breaking News, Digital Desk- विक्रेता अथवा दानकर्ता अगर जमीन बेचने या दान करने के इच्छुक हैं तो उनके नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है। तभी उक्त जमीन या संपत्ति का निबंधन होगा। बुधवार को तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने सभी डीएम और एसएसपी/एसपी के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभागीय प्रविधानुसार ही जमीन के निबंधन का कार्य हो। इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, राजस्व संग्रहण, निलामवाद, खनन और आंतरिक संसाधन कार्यों की भी समीक्षा की।

उन्होंने लोकसभा निर्वाचन को लेकर सभी आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित करने को कहा। इसमें वाहनों का आकलन, डिस्पैच सेंटर, शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन, निर्वाचक सूची में गणमान्य व्यक्तियों की इंट्री पर मुख्य रूप से फोकस करने को कहा। राजस्व संग्रहण को लेकर खनन एवं परिवहन विभाग के राजस्व उपलब्धियों की समीक्षा की। लक्ष्य अनुरूप कार्य नहीं होने पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें, ताकि राजस्व में वृद्धि हो। इसे गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर लेकर निष्पादन करते हुए रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, रकबा, खेसरा को अपडेट करें।

राजस्व प्रभारी करेंगे आवश्यक सहयोग-

प्रमंडलीय आयुक्त ने पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली शिविर लगाने का निर्देश दिया। कार्य को सुगम बनाने के लिए राजस्व प्रभारी सौरभ राज को निबंधन कार्यालय में आवश्यक सहयोग करने को कहा। शिविर में सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा और लगान को अपडेट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमारजन को लेकर आवेदन प्राप्त करने को कहा।

दाखिल खारिज के मामले में अविलंब कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें और आवेदनों को अस्वीकृत करने के संबंध में उचित कारण देने के निर्देश दिए। भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी/पश्चिमी को राजस्व न्यायालय वाद का नियमित रूप से सुनवाई करने का निदेश दिया गया।

उन्होंने नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा करते हुए शीघ्र वसूली करने को कहा। बैठक में सभी जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, प्रशिक्षु आइएएस किशलय कुमार समेत अन्य उपस्थित रहे।