SDM Jyoti Maurya ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, सोशल मीडिया से हटाई जाएं निजी फोटोज और वीडियो
कुछ दिनों पहले SDM ज्योति मौर्य चर्चा का विषय बनी हुई थी हाल ही में उनसे जुड़ा एक और अपडेट आया है। SDM ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) पहुंची और जज से सोशल मीडिया पर फैली हुई अपनी वीडियो और गलत खबरों को हटाने की मांग की है।
HR BREAKING NEWS(ब्यूरो) : अपने पति के साथ विवादों को लेकर चर्चा में आईं SDM ज्योति मौर्य(SDM Jyoti Maurya) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)का दरवाजा खटखटाया है. अपने वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्योति मौर्य(Jyoti Maurya) ने उनको लेकर प्रकाशित किसी भी तरह की खबर, ऑडियो या वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की है.
ज्योति मौर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि उनको लेकर मीडिया या सोशल मीडिया(social media) पर चलाई गई फर्जी खबरें, आपत्तिजनक टिप्पणियां, वीडियो और भद्दे गाने तुरंत प्रत्यक्ष मीडिया (viral video)और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी जगहों से हटाने की कार्रवाई की जाए.
अंतरंग मामलों को निजी रखने का अधिकार
ज्योति मौर्य(SDM Jyoti Maurya instagram id) ने अपनी याचिका में समाचार चैनलों को भी उनके व्यक्तिगत जीवन या खिलाफ किसी भी तरह की सामग्री को साझा करने या चलाने से पहले एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र तैयार कर उनकी सहमति लेने का निर्देश देने की मांग की है. ज्योति ने अपनी याचिका में अपनी निजता के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि उनको संविधान ने व्यक्तिगत और अंतरंग मामलों को निजी रखने का अधिकार दिया है. ऐसे में इस मामले में बिना उनकी सहमति के अनुचित घुसपैठ कर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, मैसेज और रिकॉर्डिंग डालना निजता के अधिकार का उल्लंघन और कष्टदायक है.
व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी खतरा
याचिका में कहा गया है कि मामले में FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. वहीं याचिकाकर्ता (ज्योति मौर्या) का पति है, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है और सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें, आर्टिकल और वीडियो लगातार प्रसारित किये जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर जो कंटेंट प्रसारित हो रहा है वो प्रकृति में अपमानजनक और उत्पीड़नकारी. इसमें अपमानजनक भाषा, पोस्ट और कलंकित करने के उद्देश्य से झूठे आरोप हैं. जोकि ज्योति मौर्या की प्रतिष्ठा और चरित्र को लेकर ना सिर्फ भावनात्मक आघात पहुंचाता है बल्कि उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी खतरे में डालता है.
दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) से लगाई गुहार
ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)से गुहार लगाई गई है कि वह इस मामले में उचित आदेश और निर्देश जारी करे की सभी समाचार हटाने की कार्रवाई की जाए. ताकि ज्योति मौर्य से संबंधित ऑडियो, वीडियो, फर्जी खबरें, भद्दे गाने तुरंत प्रत्यक्ष मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और समाचार चैनल से हटा लिए जाएं और भविष्य में बिना उनकी सहमति के प्रकाशित ना किए जाएं.