Tenants Right - हरियाणा सरकार का किराएदारों को लेकर बड़ा फैसला, देना होगा सर्कल रेट
HR Breaking News, Digital Desk- हरियाणा में नगर निकायों के अलावा दूसरे महकमों की 100 वर्ग गज की शहरी प्रॉपर्टी के किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। शामलात व पंचायतों की जमीन पर कोई काबिज है तो उसे भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा।
सरकार की ओर से जमीन के रेट भी तय कर दिए हैं। यदि कोई 20 से 25 साल से किराए या लीज पर है तो उससे सर्कल रेट का 80% पैसा लिया जाएगा, जबकि 50 या उससे अधिक समय से काबिज है तो उससे 50% कीमत ली जाएगी।
मुख्य सचिव की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई हैं। किराएदार नगर निकाय के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, जिसके साथ अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफर लेटर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, किराया व लीज राशि जमा कराने की राशि, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली मीटर बिल, पानी सप्लाई बिल व अन्य जरूरी दस्तावेज सेलटैक्स या वेट या जीएसटी आदि शामिल हैं।
तीन माह में आवेदन कर सकेंगे। यदि पहले से ही किसी प्रॉपर्टी की लीज राशि किराए की राशि कलेक्टर से 8% ज्यादा मिल रही है तो उसके बारे में संबंधित प्रॉपर्टी के मालिक प्रॉपर्टी बेचने पर विचार कर सकते हैं। वहीं, कुछ विभागों को जमीन बेचने या न बेचने की छूट दी गई है।