Delhi की इस मार्केट में कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त आदेश
Delhi High Court : दिल्ली का नाम सुनते ही भीड़भाड़ व जाम का सीन आंखों के आगे से घूम जाता है। यहां के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां से वाहनों के कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए दिल्ली की एक मार्केट (delhi market) में कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री को बैन कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
HR Breaking News - (Delhi News)। देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों को भीड़ व जाम से राहत दिलाने सहित खुलेपन का एहसास कराने के लिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की एक बड़ी मार्केट में कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री को बैन (Commercial Vehicle Entry Ban in Delhi) कर दिया है। इससे दिल्ली के लोगों को सुकून और राहत मिल सकेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले की अब पूरी दिल्ली (delhi latest news) में चर्चाएं हो रही हैं। आइये जानते हैं देश की राजधानी की कौन सी मार्केट को लेकर हाईकोर्ट ने नए आदेश दिए हैं।
मार्केट में वाहनों की एंट्री का समय तय-
दिल्ली में करोल बाग मार्केट (Karol Bagh Market) सबसे व्यस्ततम मार्केट में से एक है। यहां पर कॉमर्शियल वाहन लोगों व दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। अब इनकी एंट्री समय अनुसार ही हो सकेगी।
ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस मार्केट (Vehicle Entry time in Karol Bagh Market) में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। न ही इस दौरान इन वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में सख्त आदेश जारी करते हुए इनका पालन करने का भी आदेश दिया है।
पुलिस व परिवहन विभाग के प्रयास नाकाफी-
दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग मार्केट (Karol Bagh Market) में होने वाली भीड़ व लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से किए गए तमाम प्रयासों व कार्रवाई को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मार्केट में व्यवस्था (traffic rules in Delhi) सुधारने के लिए और सख्ती की जरूरत है।
अब कोर्ट ने इस मार्केट में ई-रिक्शा समेत सभी वाणिज्यिक वाहनों पर तय समयावधि में लोडिंग-अनलोडिंग रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यहां किए गए अतिक्रमण और दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) की ओर से की गई कार्रवाई की पूरी डिटेल भी मांगी है।
आदेशों का सख्ती से कराया जाए पालन -
दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court news) ने इस बारे में पुलिस आयुक्त और परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि 2018 में कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने करोल बाग में किए गए अतिक्रमण (encroachment in karol bagh) व यहां पर लगने वाले जाम को हटाने के लिए पुलिस महकमे और परिवहन विभाग की कार्रवाई को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने कहा कि करोल बाग मार्केट में लोडिंग-अनलोडिंग और पार्किंग नियमों (parking rules in delhi) का उल्लंघन पाया जा रहा है। इस पर लगाम कसने की जरूरत है, यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री के लिए समय तय कर दिया।
यह कहा है ट्रैफिक पुलिस ने-
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि करोल बाग मार्केट में बूम बैरियर और एएनपीआर कैमरे लगाने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजा गया था, ताकि भीड़ व जाम को कम किया जा सके। लेकिन इस पर रिमांइडर भेजने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पिछले साल इसी महीने में रिमाइंड करवाया था और अब फिर से याद दिलाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान नहीं लिया है।
सरकार से किया यह जवाब तलब-
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court news) ने सख्ती बरतते हुए दिल्ली सरकार से शपथपत्र मांगा है। इसमें सरकार को यह शपथपत्र देना होगा कि आखिर सरकार ने संबंधित सुझावों को लागू क्यों नहीं किया। इसके साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के वरिष्ठ अधिकारी से कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर शपथपत्र देने को कहा है।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) से तीन माह में करोल बाग मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई की डिटेल भी मांगी है। अब इन सब मामलों व कार्रवाइयों को लेकर गहनता से छानबीन भी हो सकती है।