Haryana के कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, सैलरी में इतने रुपये आएंगे ज्यादा

Haryana Employees News : हरियाणा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब हरियाणाा कर्मचारियों की मंथली सैलरी में इजाफा होने वाला है। सरकार दीवाली से पहले कर्मचारियों को सैलरी बढ़ौतरी का बड़ा तोहफा दे सकती है। आइए खबर में जानते हैं कि हरियाणा के कर्मचारियों को सैलरी (Salary to Haryana employees) में कितने रुपये ज्यादा मिलेंगे और कब से कर्मचारियों में इसका भुगतान किया जाएगा।
 

HR Breaking News : (Haryana Employees) हरियाणा में कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा दिया जाने वाला है। हरियाणा सरकार कर्मचारियों का खाते में दी जाने वाली सैलरी में बढ़ौतरी की जानी है। कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि का भुगतान भी जल्द ही किया जाने वाला है। आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों को सैलरी (haryana employees salary) में कितने रुपये ज्यादा दिए जाने वाले हैं।


कब तक वितरित की जाएगी राशि


हरियाणा के कर्मचारियों (haryana government employees news) के लिए अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में सभी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आने वाले त्योहारों के लिए 13 हजार रुपये अग्रिम ले सकेंगे। 17 अक्टूबर तक यह राशि वितरित किया जाने का प्लान है। 

अग्रिम राशि में हुआ इतना इजाफा


अच्छी बात यह है कि इस बार प्रदेश सरकार (haryana Government) ने दीपावली में दी जाने वाली अग्रिम राशि को एक हजार रुपये बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबध में आदेश दे दिए हैं। बता दें कि अग्रिम राशि के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक अप्लाई करना होगा। अग्रिम राशि से जुड़ें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

दस समान किस्तों में होगी वसूली


जब कोई स्थाई सरकारी कर्मचारी (permanent government employee) जमानत देगा, तभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इसकी वसूली दस समान किस्तों में की जाने वाली है। आदेश में बताया गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम स्वीकृत करने से पहले खुद का संतुष्ट करना चाहिए और इससे जुड़े व्यक्ति न्यूनतम दस साल तक सेवा में बना रहेगा, जब तक कि अग्रिम की कुल राशि (total amount of advance) को वसूल नहीं लिया जाता है।

कब किया जाएगा अग्रिम राशि का भुगतान


बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि (Advances given to employees) 17 अक्टूबर को या उससे पहले निकाली और वितरित किए जाने का प्लान है। वहीं, कार्य प्रभारित, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं की जाएगी। कुछ खास पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी। जैसे की उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मूल विभाग द्वारा अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, जो अन्य सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर मौजुद हैं। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी पर हैं तो अग्रिम राशि दोनों को ही नहीं सिर्फ एक को ही दी जाएगी।

इन कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा अग्रिम भुगतान 


जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सिविल सर्विस के नियम (Haryana Civil Service Rules) सात के तहत जो कर्मचारी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, उन्हें अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि स्वीकृत किए जाने की कंडिशन में इससे जुड़े आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे तथा नियमानुसार इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम राशि के दुरुपयोग करने की कंडिशन में 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज को वसूल किया जाएगा।