UP के इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पाने का हक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
UP News High Court Order - कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा है कि यूपी के इन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन पाने का हक है। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिली है।
HR Breaking News, Digital Desk- Old Pension Scheme: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियमित होने से पहले की सेवा उसके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ में जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नीति को भेदभाव पूर्ण करार देते हुए रिटायर कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई उसकी सेवा को पेंशन लाभ में जोड़कर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दयाशंकर की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची जल संस्थान में 1987 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुआ। वर्ष 2006 में वह नियमित हो गया और अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त हुआ।
अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना था कि याची की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवा उसके पेंशन लाभ में जोड़कर उसे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जयप्रकाश केस में यह तय किया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो बाद में नियमित हो जाता है, उसे पुरानी पेंशन पाने का अधिकार है। प्रेम सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने नियमितीकरण से पूर्व दी गई सेवा को पेंशन व अन्य परिलाभों के भुगतान में अनिवार्य रूप से जोड़ने का निर्देश दिया है।
जल संस्थान द्वारा जो पेंशन नियमावली अपनाई गई है उसे जयप्रकाश केस में हाईकोर्ट ने पहले ही संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नियमावली समान पद पर काम करने वाले कर्मचारियों में कृत्रिम वर्ग बनाती है। कोर्ट ने याची द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवा को जोड़कर उसे पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया है।