Delhi में इब नहीं चलेंगे ये वाहन, सरकार का बड़ा फैसला
Delhi News : दिल्ली वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सरकार समय-समय पर वाहन चालकों के संबंध में फैसला लेती रहती है। हाल ही में सरकार ने वाहनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है अगर आप वाहन लेकर दिल्ली जाते हैं तो सरकार के इस फैसले के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। नए नियम के अनुसार अब इन वाहनों पर रोक लगा दी गई है। आईये नीचे खबर में जानते हैं -
HR Breaking News - (Delhi Government Action on Vehicles)। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर वाहन लेकर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वाहनों को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद राजधानी की सड़कों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि सरकार के नए आदेश के तहत अब कुछ वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहन अगर सड़कों पर नजर आते हैं तो प्रशासन उन्हें जब्त कर लेगा। अगर आप खुद के वाहन से कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो सरकार के इस फैसले के बारे में जरूर जान लें।
इब सड़कों पर नहीं चलेंगी ये गाड़ियां -
देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आसमान में बादलों के गुब्बार नजर आने लगे हैं। राजधानी में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को कंट्रौल करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल, सरकार ने राजधानी में बीएस-4 (BS-4) गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा अलावा, पीयूसीसी सर्टिफिकेट (PUCC Certificate) को भी अनिवार्य कर दिया है। अब जल्द ही सार्वजनिक सड़कों पर पुरानी गाड़ियां दौड़ती नजर नहीं आएगी।10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों (Delhi Government Action on old Vehicles) को लेकर सरकार सख्ती करने जा रही है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपकी गाड़ी कबाड़ में जाएगी।
पुराने वाहनों पर कड़ी कार्रवाई -
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार अब 10 से 15 साल की पुराने वाहनों (old vehicle ban) पर कड़ी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गए आदेश के बाद सरकार ने BS-IV उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिये हैं। अगर आपके वाहन में थोड़ी सी गड़बड़ पाई जाती है तो भारी जुर्माने चुकाना पड़ सकता है।
प्रदूषण से निपटने के लिए की जा रहीं इन तैयारियों को लेकर
दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित (air pollution control) करने के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष रूप से प्रवर्तन कर्मियों को तैनात किया गया है ये कर्मी वाहनों की पीयूसीसी (PUC certificate) को चेक करेंगे। जिन वाहनों की पीयूसीसी नहीं होगी उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। अब जल्द ही दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा।
गाड़ी होगी जब्त, साथ में लगेगा जुर्माना -
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को दी गई राहतों (Vehicle scrappage policy) में बड़ा बदलाव किया है। अब बीएस-4 (BS-IV vehicles) से कम उत्सर्जन मानकों पर चलने वाली गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा इसके साथ ही वाहन को जब्त कर कबाड़ में भेजा जाएगा। बता दें कि पुराने वाहन को जब्त करने के बाद वाहन मालिक को गाड़ी वापस नहीं की जाएगी।
पहले भी चलाया गया ऐसा अभियान, बीच में करना पड़ा बंद -
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह का अभियान दिल्ली-NCR (Delhi NCR pollution) में पहले भी चलाया जा चुका है। इस समय दिल्ली व एनसीआर में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक है। सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2023 में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने और स्क्रैप करने का अभियान पहली बार चलाया गया था। उस समय 14 हजार वाहनों को जब्त किया गया था लेकिन इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court decision) के आदेश पर इस अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद सरकार ने साल 2024 इस अभियान को फिर से चलाया।
सरकार ने ऐलान किया था ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। लेकि कोर्ट के निर्देश पर यह फिर बीच में ही रूक गया। हालांकि अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस अभियान को फिर से शुरू करने का अदेश जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार सख्त आदेश दिये गए हैं अनुमान है कि इस बार अभियान रोका नहीं जाएगा।