NPS से 60 की उम्र के बाद मिलेगी 70796 रुपये महीना पेंशन

NPS - आज हम आपको अपनी इस खबर में निवेश का एक बेहतर विकल्प बताने जा रहे है। जिसके चलते आपको 60 की उम्र के बाद 70796 रुपये महीना पेंशन मिलेगी... आइए नीचे खबर में जानते है इससे जुड़ी पूरी डिटेल। 

 

HR Breaking News, Digital Desk- National Pension System: आमतौर पर निवेशक अपनी बचत को उन स्कीम में निवेश करने में दिलचस्पी लेते हैं जहां उन्हें टैक्स में छूट का लाभ मिल सकें. इनके पास घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, शादी, हेल्थ जैसे तमाम गोल होते हैं, लेकिन ये निवेशक रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं. बहुत कम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस (NPS) स्कीम में निवेश करते हैं, जो आज के दौर में भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प है.

अगर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम नहीं है तो कई तरह की दिक्‍कतें सामने आती हैं. इसीलिए समय रहते रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. इसमें NPS आपकी मदद कर सकता है. मि यहां बताएंगे कि अगर आप 30 की उम्र में भी इस योजना से जुड़ते हैं तो 5000 रुपये मंथली निवेया कर रिटायरमेंट पर क्सा पा सकते हैं.

निवेश के लिए ये होते हैं विकल्प-
NPS के जरिए निवेशक अपनी रकम को 4 तरह की एसेट क्लास में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं. इनमें इक्विटी (इंडेक्स स्टॉक), कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड और वैकल्पिक संपत्ति मसलन रियल एस्टेट निवेश फंड (REIT). इसलिए, रिटर्न चुने हुए एसेट क्लास के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. रिस्क लेने की क्षमता और रिटायर होने में बचे सालों की संख्या के आधार पर आप विकल्प चुन सकते हैं. इसका बड़ा लाभ यह है कि आपका निवेश इक्विटी और डेट में डाइवर्सिफाइड हो जाता है.

30 की उम्र से शुरू किया निवेश-
अगर योजना में आप 30 की उम्र से जुड़ते हैं और हर महीने 5 हजार रुपये निवेश के लिए तैयार हैं. मान लिया आपके 30 साल तक के निवेश पर 8 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिले तो 60 की उम्र के बाद 1.6 करोड़ एकमुश्‍त रकम के साथ 70 हजार मंथली पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं.

NPS शुरू करने की उम्र: 30 साल-
हर महीने निवेश: 5,000 रुपये
निवेश की अवधि 27,00,000 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 8 फीसदी
कुल कॉर्पस: 2.66 करोड़ रुपए
एन्‍युटी खरीद: कुल कॉर्पस की 40 फीसदी रकम
अनुमानित एन्युटी रेट: 8 फीसदी सालाना
60 की उम्र के बाद पेंशन: 70796 रुपये महीना
खाते में आने वाली रकम: 1.6 करोड़ होगी.


किस तरह से मिलेगा टैक्‍स बेनेफिट-
नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 3 अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन बेनिफिट मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है.

आम बजट 2021 में सेक्‍शन 80CCD में एक नया संसोधन हुआ और सेक्‍शन 80CCD(1B) जोड़ा गया. इससे सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है. इस तरह, सेक्‍शन 80CCD में मैक्सिमम 2 लाख रुपये का टैक्‍स डिडक्‍शन लिया जा सकता है.

NPS में सेक्‍शन 80CCD (2) के अंतर्गत भी टैक्‍स डिडक्‍शन का प्रावधान है. एम्‍प्‍लॉयर PPF और EPF के अलावा एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन कर सकता है. 2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एम्‍प्‍लॉयर की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा. सेक्‍शन 80CCD (2) के अंतर्गत टैक्‍स डिडक्‍शन सेक्‍शन 80CCD (1) के अलावा मिलता है.