E - Shram Portal श्रमिकों को अब मिलेगी तीन हजार की मासिक पेंशन, जानिए सरकार का नया फैसला

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये की पेंशन देने का प्रविधान है। योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
 

HR Breaking News,रोहतक : असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सरकार की विशेष योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। पेंशन से लेकर बेटियों की शादी तक में आर्थिक मदद का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रुपये की पेंशन देने का प्रविधान है।

योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है। सरकार ने इस तरह की प्रक्रिया बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिों को योजना का लाभ मिल सके। पोर्टल का उद्देश्य श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़न है।

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16 से 59 वर्ष तक का व्यक्ति करा सकता है पंजीकरण

 

ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। व्यक्ति स्वयं पंजीकरण कर सकता है। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो नजदीकी कामन सर्विस सेंटर से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना चलाई जा रही है। पंजीकरण कराने पर तीन बेटियों की शादी तक संबंधित परिवार को 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है।

अंतोदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का प्रविधान है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार की शुरू की जाने वाली योजनाओं से भी ई-श्रम पोर्टल पंजीकृत व्यक्ति स्वयं जुड़ जाता है।

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महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपये की वित्तीय मदद का प्रविधान

अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 9803 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर काम के दौरान श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रविधान भी राज्य सरकार ने किया है।

महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। श्रमिकों के परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी योजना चलाई गई है। पहली कक्षा से स्नातक तक 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रविधान है।

 

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असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले इसकेक लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति विभिन्न योजनाओं का लाभ महज पंजीकरण कराकर ले सकता है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का है। जिला प्रशासन की अपील है कि जानकार व्यक्ति श्रमिकों को इस बारे में जागरूक भी करे।

- कैप्टन मनोज कुमार, उपायुक्त, रोहतक।