EPFO News : EPFO के इस नियम से खुश हो गए कर्मचारी, अब खाता बंद होने के बाद भी मिलेगा ब्याज, आइये जानते हैं 

EPFO ने कर्मचारियों के लिए एक खास नियम बनाया है जिसमे अब खाता बंद हो जाने के बाद भी कर्मचारियों को EPFO में मिलने वाला ब्याज मिलेगा जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा, आइये जानते हैं।  

 

HR Breaking News, New Delhi : देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत करोड़ों खाताधारक जुड़े हुए हैं. पीएफ खाते के तहत कर्मचारियों को हर साल ब्याज दिया जाता है. अभी केंद्र सरकार (Central Employees) की ओर से 8.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है. ब्याज का पैसा उन्हीं खातों के तहत जारी किया जाता है, जो अभी एक्टिव हैं (epfo login), लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपका ईपीएफ खाता डिएक्टिवेट हो चुका है, तो भी उसपर ब्याज मिलेगा? 

इसकी जानकारी से पहले आपको ईपीएफ के बारे में जानना चाहिए. ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) यानी पीएफ खाता नौकरीपेशा लोगों के लिए खोला जाता है, जिसपर कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से समान योगदान दिया जाता है. इसमें जमा पैसे पर सरकार की ओर ब्याज दिया जाता है. इमरजेंसी के समय पर ईपीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि अगर आप बीच में इस खाते से पैसा नहीं निकालते हैं, तो रिटायरमेंट के समय में आप एक अच्छा फंड जुटा सकते हैं. 

क्या बंद हुए पीएफ अकाउंट पर भी मिलेगा ब्याज 
अगर आप ईपीएफ खाताधारक हैं, तो आपको ब्याज हर साल दिया जाएगा. हालांकि वित्त वर्ष 2013 में एक फैसला लिया गया था कि अगर किसी सदस्य ने तीन साल के लिए ईपीएफ में योगदान नहीं दिया है, तो उसके ब्याज का पैसा रोक लिया जाए, लेकिन इस फैसले को 2016 में वापस ले लिया गया था. इसका मतलब है कि सभी अकाउंट पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. 

कब-कब ईपीएफ खाते में ब्याज नहीं मिलेगा 
अगर अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया गया है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसपर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा. वहीं अगर ईपीएफ अकाउंट के रिटायमेंट की अवधि पूरी हो चुकी है तो भी ब्याज नहीं दिया जाएगा. साथ ही अकाउंट होल्डर्स की आयु 58 वर्ष और ईपीएफ का बैलेंस लंबे समय से नहीं लिकाला गया है तो ब्याज की राशि नहीं दी जाएगी.