खुशखबरी , PF Account है तो, Free में मिलेगा 7 लाख रूपये का बीमा
HR Breaking News : PF खाताधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो खाताधारकों को वित्तीय सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है।
इसके बाद भी PF खाते में निवेश पर मिलने वाला ब्याज अन्य बचत योजनाओं के मुकाबले काफी बेहतर है। हालांकि, भारत सरकार ने पीएफ जमा पर ब्याज दर कम करके शेयरधारकों को झटका दिया है, लेकिन PF खाता अभी भी फायदेमंद है।
खास बात यह है कि PF खाता खुलने के बाद कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत शेयरधारकों को सात लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है।
इस योजना का उद्देश्य PF खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पहले यह बीमा राशि 6 लाख होती थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है।
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बंद खाते पर ब्याज मिलता रहेगा
PF खाताधारकों को मुफ्त बीमा के साथ-साथ बंद खाते पर ब्याज भी मिलता है। अगर आपका PF खाता तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो आपको ब्याज मिलता रहेगा। ईपीएफओ ने यह बदलाव 2016 में किया है।
इससे पहले PF खाता तीन साल तक निष्क्रिय रहने पर ब्याज नहीं मिलता था। PF खाताधारक 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन पाने का हकदार है। इसके लिए PF खाते में हर महीने कम से कम 15 साल तक योगदान करना जरूरी है।
ईपीएफओ के नियमों के तहत कर्मचारियों को सैलरी के साथ दिए जाने वाले मूल वेतन का 12 फीसदी PF खाते में जाता है। कंपनी भी इसमें योगदान करती है।
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इसमें से 3.67 फीसदी कर्मचारियों के PF खाते में जाता है, जबकि 8.33 फीसदी पेंशन योजना में जाता है.ऋण ले सकते हैं : आपात स्थिति में PF खाताधारकों को कर्ज भी आसानी से मिल जाता है।
इस पर उसे PF जमा पर मिलने वाले ब्याज में से एक से अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। यह कर्ज तीन साल के लिए है। होम लोन का भुगतान करने के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90% तक निकाल सकते हैं।
इसका उपयोग जमीन खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। अगर कर्मचारी ने 5 साल तक किसी कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं, तो पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
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इससे कम पर रोजगार देने पर PF निकासी पर 10 फीसदी टीडीएस के साथ टैक्स देना होता है। साथ ही PF खाते में निवेश करने पर टैक्स सेविंग भी होती है।
आप पुराने टैक्स स्लैब में अपने PF खाते में सालाना 1.50 लाख रुपये तक का योगदान करके आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। नए स्लैम में यह सुविधा नहीं है।