ITR Last Date लास्ट तारीख के बाद ITR भरने पर इन लोगों का नहीं लगता जुर्माना और ब्याज
 

अक्सर आपने ये सुना होगी की इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) समय से न भरने पर हमें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ लोगों ऐसे भी जिन्हें अंतिम तारीख के बाद आईटीआर (ITR) न भरने पर ना तो जुर्माना देना पड़ता है ओर ना ही उनके कोई ब्याज लगता है। 
 
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, डेडलाइन बीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो उससे जुर्माना और ब्याज वसूली का नियम है. लेकिन क्या यह वसूली सबसे की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस इनकम, उसकी बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट को पार नहीं करती है, तो बिलेटेड रिटर्न भरने पर जुर्माना नहीं देना होगा. ऐसे लोगों से सेक्शन 234एफ में लेट फाइन के रूप में जुर्माना भी नहीं लिया जाता.


सेक्शन 139(1) के मुताबिक, सेक्शन 80सी और सेक्शन 80यू में आने वाली टैक्स कटौती किए बिना आपकी जो कुल इनकम होती है, उसे ही ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं. अगर यह इनकम बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट को पार नहीं करती है तो देर से आईटीआर फाइल करने पर भी आपको जुर्माना और ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी. बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट नया या पुराने टैक्स सिस्टम पर निर्भर करेगी. अगर आपने नया टैक्स सिस्टम का चयन किया है, तो आपके लिए बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट 2.50 लाख रुपये होगी.


अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम का चयन किया है, तो आपकी बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट आपकी उम्र पर निर्भर करेगी. 60 साल से कम उम्र के देश के नागरिकों के लिए यह लिमिट 2.5 लाख रुपये निर्धारित है. 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल की उम्र से कम के सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये है, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है, उनके लिए टैक्स में छूट की लिमिट 5 लाख रुपये है.


बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट से अगर कुल कमाई कम है, तो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते. हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए. सेक्शन 139(1) इस अपवाद के बारे में बताता है कि कम कमाई होने के बावजूद किन लोगों को टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है. अगर एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है, तो आईटीआर भरना जरूरी है.


इसके अलावा, अगर अपने पर या अपने परिवार पर ट्रैवल के मद में एक साल में 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया गया हो, तो वैसे व्यक्ति को रिटर्न भरना होगा. एक साल में अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल पर खर्च किया है, तो वह व्यक्ति बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट में आने के बावजूद आईटीआर भरेगा. अगर आप विदेशी संपत्ति के मालिक हैं तो आईटीआर भरना होगा. इस कैटेगरी में आने वाले हर व्यक्ति को डेडलाइन तक रिटर्न भरना होता है, नहीं तो जुर्माने की नौबत आ जाती है.