Kisan Pashu Loan अब पशुओं की देखभाल के लिए भी किसानो को मिलेगा लोन, जानिए पूरा प्रोसेस
 

Kisan Pashu Loan Process किसानों को सरकार की ओर बड़ी सौगात मिली है। अब किसान पशु (Kisan pashu loan) खरीदने के अलावा पशुओं की देखभाल के लिए भी लोन ले सकेंगे। जिसके लिए किसानों को ना अपनी जमीन गिरवी (land mortgage) रखनी पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार की कोई गारंटी देनी पड़ेगी। आइए नीचे खबर में जानते पशुओं की देखभाल के लिए मिलने वाले लोन का पूरा प्रोसेस (pashu laon process)
 
 

HR Breaking News, हरियाणा डिजिटल डेस्क,  कुरुक्षेत्र : उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (pashudhan kisan credit card) के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है।

कोई भी पशुपालक 1 लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) बिना कोई जमीन गिरवी रखें या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि किसान पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाए। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

 

पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा।

 

कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिये गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।


उन्होंने कहा कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने हेतु प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है।

पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।