Pan Card Update : नहीं किया ये काम तो आपका पैन कार्ड हो जायेगा रद्द, हो सकती है जेल
HR Breaking News, New Delhi : अगर आप पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है. आपने अभी तक अपने पैनकार्ड के आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से लिंक करा लें. नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हैं. अगर आप अपना पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Pan Card Inactive) कर दिया जाएगा. इसके साथ ही वह आप पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है. जिससे आपको इसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
आयकर विभाग (Income Tax) ने बताया था कि 31 मार्च 2022 तक पैन कार्डधारकों को आधार कार्ड के साथ दस्तावेज को जोड़ने में विफल रहने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि ऐसे कार्डधारकों को मार्च 2023 तक पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति होगी, लेकिन मार्च 2023 के बाद यह इनएक्टिव कर दिए जाएंगे. इसलिए आप 1000 रुपए जुर्माना देकर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं.
बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी. सीबीडीटी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है.
इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड
सीबीडीटी ने कहा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहने पर यह इनएक्टिव हो जाएगा और पैन की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा. विभाग ने कहा कि निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को फिर से एक्टिव किया जा सकता है.
हालांकि सीडीबीटी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके पैन अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के लिए कार्यात्मक बने रहेंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रक्रिया आदि.
पैन कार्ड को ऐसे करें आधार से लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिय सबसे पहले इनकम टैक्स की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फिर आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. इसके बाद आधार कार्ड में जन्म का वर्ष दिए होने पर टिक करें. कैप्चा कोड एंटर करें और फिर लिंक आधार बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका पैन नम्बर आधार के साथ लिंक हो जाएगा.