शुरू करें ये बिजनस हर महीने होगी मोटी कमाई
HR Breaking News : नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) लागू होने के कारण प्रदूषण जांच केंद्र का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है.
नए मोटर व्हीकल एक्ट में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर भारी जुर्माना लगता है, जिसके कराण हर एक नागरिक को गाड़ी या बाइक या दोपहिया वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) की जरूरत पड़ती है.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है जरूरी
अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न हो तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है. हर छोटे से लेकर बड़े वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेट लेना होता है. ऐसे में आप प्रदूषण जांच केंद्र को खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.
सिर्फ 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं यह बिजनेस
इस बिजनेस को केवल 10 हजार रुपये के निवेश में शुरू कर आप हर महीने 50 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. इस बिजनेस में पहले ही दिन से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी. इस बिजनेस में रोजाना 1-2 हजार रुपये कमा सकते हैं.
लाइसेंस लेने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में करना होगा अप्लाई
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से लाइसेंस लेना होगा. नजदीकी आरटीओ ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना होगा.
यह पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है. इसके अलावा लोकल अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सेंटर (NOC) लेना होगा. प्रदूषण जांच केंद्र की हर राज्य में अगल-अलग फीस है. कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.