Bank News : बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसे पर किसका होता है अधिकार, आप भी जानिए
HR Breaking News, New Delhi : देश का गरीब तबका भी अब बैंक खाता खुलवा सकता है. केंद्र सरकार की जनधन योजना (Jandhan Yojana) के तहत अब आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को भी बैंक खाता खोलने की सुविधा मिलती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक खाते के खाताधारक (Bank Account Holder) की मृत्यु हो जाए तो बैंक में जमा पूंजी पर किसका हक होता है. इसे लेकर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का एक नियम है. इस नियम के मुताबिक, ये साफ बताया गया है कि बैंक अकाउंट के खाताधारक की मृत्यु होने पर जमा पूंजी पर किसका हक होता है.
नॉमिनी को ही मिलता है फायदा
जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो बैंक आपसे नॉमिनी का नाम देने के लिए कहता है. इसमें आप अपने माता-पिता या पति का नाम बता सकते हैं. बैंक खाताधारक से नॉमिनी इसलिए पूछता है क्योंकि अगर कोई दुर्घटना या किसी दूसरी वजह से अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो मृत व्यक्ति के खाते में जमापूंजी पर नॉमिनी का हक होता है.
नॉमिनी ना होने पर क्या कहता है बैंक
अगर बैंक खाता खुलवाते वक्त आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बैंक अकाउंट होल्डर के लीगल पैरेंट्स यानी कानूनी माता-पिता के पास बैंक खाता में जमापूंजी को रखने का हक होता है. लेकिन इस स्थिति में माता-पिता को खुद को अकाउंट होल्डर का लीगल पैरेंट्स होना साबित करना होगा.
अगर ज्वाइंट खाता खुलवाया हो तो...
मान लीजिए, आपने बैंक खाता ज्वाइंट खुलवाया है और इस स्थिति में अकाउंट होल्डर्स में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे अकाउंट होल्डर के पास बैंक में जमा पूंजी रखने का अधिकार होता है. दूसरा अकाउंट होल्डर आसानी से बैंक खाते से लेन-देन कर सकता है.