Business Loan : खुद का नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए गुड न्यूज, कम ब्याज पर ले सकते हैं 50 लाख का लोन, यहां करें आवेदन 

आज के समय में युवा नौकरी करने की बजाए खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर युवा कम बजट के चलते अपना नया कारोबा शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार की ओर के से एक योजना चलाई गई है। जिसक तहत खुद का बिजनेस करने वालों को कम ब्याज पर 50 लाख रुपये का लोन मुहैया करवाया जाता है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो चलिए नीचे खबर में जानते हैं अप्लाई करने का तरीका - 

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। आज के समय में सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल काम है। और प्राइवेट नौकरी में हर महीने मिलेन वाली सैलरी से सभी आर्थिक जरूतें पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में खुद का बिजनेस शुरू कर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। हालांकि, बीते कुछ सालों में देखें तो युवाओं ने करियर के तौर पर नौकरी के बजाय खुद के स्टार्टअप को तरजीह दी है।


 यही वजह है कि स्टार्टअप के मामले में देश काफी आगे निकला है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) कई योजनाओं का संचालन करती है। उन्हीं में से एक है संत रविदास स्वरोजगार योजना। इस योजना का लाभ लेकर बेरोजगार युवा स्वयं का उद्योग (Business Loan) स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए सरकार 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी।

दरअसल, संत रविदास स्वरोजगार योजना 2024 (Sant Ravidas Self-Employment Scheme 2024) का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लोगों को नए व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर ऋण (Business loan) उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना लाई गई है। सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को लक्ष्य दिया। इसमें खरगोन को भी 37 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

जानिये 1 लाख से 50 लाख के लोन पर कितना देना होगा ब्याज - 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी ने बताया कि योजना के तहत पात्र लोगों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। उद्योग क्षेत्र में 1 लाख से 50 लाख तक और सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
योजना के अंतर्गत बैंक से टर्म तथा वर्किंग कैपिटल लोन पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों के लिए नियमित ऋण भुगतान की शर्त पर अनुदान दिया जाएगा।


ये लोग उठा सकते हैं लोन का फायदा- 

1 पहले से मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में स्थापित उद्यमों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
2 आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए।
3 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
4 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
5 किसी भी बैंक का डिफाल्टर (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
6 पहले से किसी और शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
7 न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
8 परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।