Gratuity Rule : ग्रेच्युटी को लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला
Gratuity Rule : ग्रेच्युटी को लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि को रोकने के लिए रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है... कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को विस्तार से जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि को रोकने के लिए रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है. इस संदर्भ में, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया. जीसी भट, जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे, को 12 दिसंबर 2013 को पैसों के गबन और दुर्व्यवहार के आरोप में बर्खास्त किया गया था. भट ने सात साल बाद मामले को उठाते हुए 14 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की मांग की.
11 सितंबर 2023 को ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत अथॉरिटी ने ने कॉर्पोरेशन को भट को 7.9 लाख रुपये की ग्रेच्युटी 10% ब्याज के साथ उनकी सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से भुगतान करने का निर्देश दिया.
कर्मचारी ने दी क्या दलील?
कॉर्पोरेशन ने इस आदेश को चुनौती यह तर्क देते हुए दी कि भट की बर्खास्तगी पैसों के गबन और 1.7 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण आवश्यक थी. याचिकाकर्ता, जो एक केंद्रीय सरकारी उपक्रम का कर्मचारी उसने तर्क दिया कि उसे ग्रेच्युटी रोकने से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है. न्यायमूर्ति सुरज गोविंदराज ने बताया कि अन्य अधिकारियों की भी लापरवाही थी क्योंकि उन्होंने भट द्वारा किए गए नुकसान की रिकवरी की कार्यवाही नहीं की.
जज ने क्या कहा?
जस्टिस ने कहा कि मेरा मानना है कि वे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे भट के खिलाफ कार्यवाही शुरू करें. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं. इससे उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है क्योंकि उन्होंने बर्खास्त कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, जिसने नियोक्ता को नुकसान पहुंचाया. जज ने आगे कहा कि कॉर्पोरेशन बिना रिकवरी की कार्यवाही शुरू किए ग्रेच्युटी (gratuity) राशि को नहीं रोक सकता. बिना ऐसी कार्यवाही शुरू किए नियोक्ता का यह तर्क कि नुकसान हुआ है, केवल एक तर्क ही रहेगा और इसे न तो न्यायिक रूप से तय किया गया है और न ही इस पर कोई आदेश पारित हुआ है. न्यायाधीश ने जोड़ा.