GST : 1 तारीक से जीएसटी में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव
GST : एक अगस्त से जीएसटी में ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम के तहत पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों को लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस निकालना होगा....
HR Breaking News, Digital Desk- GST Council: जीएसटी (GST) के नियम में बड़ा बदलाव सामने आया है. नए नियम के तहत पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों को 1 अगस्त से बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (चालान) निकालना होगा. अभी तक 10 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है.
10 करोड़ से घटाई गई लिमिट-
वित्त मंत्रालय की तरफ से 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की लिमिट को पहले के मुकाबले घटा दिया गया है. पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपये थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ किया गया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी. डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर- लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध क्रियान्वयन से अड़चनें कम हुई हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व बढ़ा है. ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.