Income Tax विभाग से नोटिस आने पर इतने दिन में देनी पड़ेगी सफाई, टैक्सपेयर्स जान लें लेटेस्ट अपडेट

Income Tax Notice: पिछले कुछ दिनों में कई इनकम टैक्सपेयर्स (income taxpayers) को सेक्शन 80P के तहत गलत तरीके से इनकम टैक्स डिडक्शन करने के लिए नोटिस मिला है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
 

HR Breaking News (ब्यूरो) : हालांकि, फिलहाल इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने साफ कर दिया है कि यह नोटिस गलती से टैक्सपेयर्स तक पहुंच गया था. इसके साथ ही डिपार्टमेंट की ओर से यह भी कहा गया कि इसके बारे में सभी टैक्सपेयर्स को जल्द ही ईमेल से जरिए सूचित कर दिया जाएगा.


क्या है मामला?


इस तरह के नोटिस मिलने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरव चोकसी की ओर से एक्स (ट्विटर) पर सवाल उठाया गया था. उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म्स में डिफेक्टिव रिटर्न से जुड़ी गलतियां सामने आ रही हैं, इसमें बताया गया सेक्शन 80P फर्म्स पर लागू नहीं होता है. इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) इन सवालों का जल्द-से-जल्द जवाब दे.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी सफाई


इसके जवाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 143(1) के तहत नोटिस जारी करते हुए एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि सेक्शन 80P में, किराए की इनकम के अलावा बाकी इनकम पर धारा 80P(2)(e) के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है. नोटिस अनजाने में भेजा गया है. आपको हुई परेशानियों के लिए हमें खेद है.

क्या है Section 80P ?


इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के चैप्टर-4 के 'C – Deductions in respect of certain incomes' के तहत टैक्सपेयर्स को अलग-अलग इनकम की केटेगरीज में डिडक्शन मिलता है. इसमें एक सेक्शन है- 80P. इसके तहत को-ऑपरेटिव सोसाइटिज से हुई इनकम या प्रॉफिट पर कटौती का दावा किया जा सकता है.


सेक्शन 80P के तहत कटौती व्यक्तियों, HUF, कंपनियों और फर्म्स के लिए उपलब्ध है. किसी भी सहकारी समिति की कुछ विशिष्ट गतिविधियों से निर्धारती (Assessee) को हुए असल प्रॉफिट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, जो लाभ है, उसे डिडक्शन के दायरे में तभी रखा जाता है, जब वो उस को-ऑपरेटिव सोसाइटी के ग्रोस टोटल इनकम में शामिल हो.