Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में हुए ये बदलाव
ITR Forms ऑनलाइन इनेबल कर दिए गए हैं. लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी खबर है कि इस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जोकि नए फाइनेंशियल ईयर के साथ लागू हो चुके हैं.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
HR Breaking News (नई दिल्ली)। देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी जानकारी है. 1 अप्रैल से FY2023-24 (AY2024-25) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के efiling portal (eportal.incometax.gov.in) पर ITR Forms ऑनलाइन इनेबल कर दिए गए हैं. यानी कि अब टैक्सपेयर्स ऑनलाइन अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी खबर है कि इस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जोकि नए फाइनेंशियल ईयर के साथ लागू हो चुके हैं.
टैक्सपेयर्स के लिए इस बार क्या-क्या बदला?
AY2024-25 के लिए टैक्सपेयर्स के लिए ITR Forms में कुछ बदलाव किए ही गए हैं, इसके अलावा कुछ बदलाव यूं भी लागू हुए हैं, जैसे कि-
- टैक्सपेयर्स के लिए New Tax Regime अब डिफॉल्ट रिजीम है. अगर Old Tax Regime में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो इसके लिए अलग से इसे सेलेक्ट
- करना होगा.
- इसके अलावा, अब टैक्सपेयर्स को पिछले वित्तवर्ष के सारे बैंक अकाउंट की डीटेल्स देनी होगी, साथ ही टाइप ऑफ अकाउंट भी बताना होगा.
ITR Forms में क्या बदलाव किए गए हैं?
ITR-1 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स रिजीम स्विच करना होगा. वहीं ITR-4 में टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स रिजीम छोड़ने के लिए Form 10-IEA भरना होगा. इसके साथ 80CCH के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए दोनों ही फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ा गया है. ITR-4 में एक और कॉलम 'Receipts in Cash' जोड़ा गया है, जिसमें बढ़ी हुई टर्नओवर लिमिट होगी.
इसके अलावा, AY 2024–25 के लिए आईटीआर फॉर्म्स में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की डीटेल, ऑडिट रिपोर्ट के अकनॉलेजमेंट नंबर, यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डीटेल, कैश रसीद से जुड़े डिस्क्लोजर और ऑनलाइन गेमिंग से जीते गए इनाम के डिस्क्लोजर के लिए अलग से जानकारी मांगी गई है.
कब है आईटीआर भरने की आखिरी तारीख? (ITR Filing Last Date 2024)
बता दें कि ITR-2 और ITR-3 भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है. वहीं, ITR-3 फॉर्म (ITR Form) डालने वाले टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर, 2024 तक रिटर्न फाइल करना होता है. ये फॉर्म उन्हें भरना होता है, जिनकी इनकम बिजनेस से आती है या फिर वो इनकम टैक्स ऑडिट के तहत आते हैं.