Income Tax Free Income : इन 5 इनकम पर नहीं देना पड़ता टैक्स का एक भी रुपया, अधिकत्तर लोगों को नहीं है जानकारी
HR Breaking News (नई दिल्ली)। लोगों के पास इनकम कई स्रोत होते हैं. कोई नौकरी करके पैसे कमाता है तो कोई धंधा करके पैसे बनाता है. इन इनकम पर टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत होता है. हालांकि सभी तरह की इनकम टैक्स-फ्री नहीं होती हैं, लेकिन कुछ खास तरह की इनकम इसके दायरे में नहीं आती हैं लेकिन उसकी शर्तें अलग होती हैं. जिनके तहत कुछ तरह की इनकम टैक्स-फ्री होती हैं. आइए, यहां पर जानते हैं कि कितने तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता है और उसके लिए क्या नियम हैं?
भारत में टैक्स-फ्री इनकम कितने तरह की होती है?
एग्रीकल्चर इनकम
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से प्राप्त इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स-फ्री माना जाता है. हालांकि, यहां ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से संबंधित कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यील्ड की बिक्री, से इनकम टैक्सेबल है.
गिफ्ट्स और विरासत
शादियों जैसे अवसरों पर या वसीयत और विरासत के माध्यम से प्राप्त गिफ्ट्स आम तौर पर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. हालांकि, टैक्स-फ्री गिफ्ट्स की राशि में अपवाद है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट तय की गई है.
PPF और EPF पर मिलने वाला ब्याज
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश पर अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है. PPF और EPF दोनों लोकप्रिय लॉन्ग-टर्म सेविंग्स के सोर्स हैं.
डिविडेंड
स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से प्राप्त डिविडेंड प्राप्तकर्ता के हाथ में टैक्स-फ्री होता है. हालांकि, वितरण कंपनी डिविडेंड वितरण टैक्स का पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी है.
इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स
एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी शेयरों की बिक्री से हुए प्रॉफिट टैक्स से मुक्त होते है. हालांकि, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के अधीन हैं.