Income Tax : भरने जा रहे हैं टैक्स तो उससे पहले जरूर पढ़ लेँ ये खबर, देना पड़ेगा 30 प्रतिशत टैक्स 

income tax last date : इस साल का इनकम टैक्स 31 जुलाई तक भरना है और अगर आप भी टैक्स भरने जा रहे हैं तो उससे पहले जरूर पढ़ें ये खबर क्योंकि सरकार ने इन लोगों पर 30 पर्सेंट टैक्स लगाया है 

 

HR Breaking News, New Delhi ; इनकम टैक्स रिटर्न हर उस शख्स को दाखिल करना होता है, जिसकी इनकम टैक्सबेल होती है. नए वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो कि टैक्सपेयर्स को मालूम होने चाहिए. वहीं बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए थे, जिसका असर लोगों पर पड़ेगा. इसके साथ ही लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव भी देखने को मिलेगा.

इतने रुपये तक टैक्स नहीं

आयकर स्लैब में नई आयकर व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. इस दौरान मूल छूट सीमा बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए कर छूट 5 लाख रुपये की पिछली सीमा से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है. ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न अगर दाखिल करेंगे तो 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

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इनकम टैक्स स्लैब
इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं. इसके तहत 3 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना इनकम पर 15 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.

इनकम टैक्स
वहीं अगर कोई शख्स न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है और उसकी इनकम 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक है तो उन लोगों को 20 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. वहीं जिन लोगों की इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन लोगों को 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.

पुराने टैक्स रिजीम
दूसरी तरफ अगर कोई शख्स जिसकी उम्र 60 साल से कम है और वो पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं दाखिल करना होगा. वहीं 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर उसे 5 फीसदी का इनकम टैक्स दाखिल करना पड़ेगा. इसके बाद 5-10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.

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