Income Tax : 12 लाख नहीं 19 लाख की कमाई पर भी नहीं देना होगा एक रुपये भी टैक्स, समझ लें कैलकुलेशन
HR Breaking News - (Income Tax New rule)। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 को पैश किया गया था। इस बजट के नियमों को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री (Tax free income) कर दिया था, लेकिन अब 19 लाख तक की कमाई पर आपको एक रुपये भी टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। इसकी वजह से आप टैक्स की बंपर बचत कर सकते हैं। खबर में समझिये इससे जुड़ी पूरी कैलकुलेशन।
हर साल कर सकते हैं इतनी बचत-
केंद्र सरकार द्वारा हर साल टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) को दाखिल करने के लिए दो टैक्स रिजीम पहला ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में से एक का चयन करना होता है।
सरकार कर रही है ये कोशिश-
केंद्र सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक करदाता न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करें, इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 75 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का भी लाभ दिया जाता है।
इतनी सैलरी पर नहीं देना होगा टैक्स-
इस हिसाब से जिनकी सैलरी (Salary hike) या कमाई सालाना 12.75 लाख रुपए है, तो उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना हेता है। इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स को नहीं लगाया जाता था। 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को लागू किया जा चुका है। इसको लेकर ऐलान बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर दिया गया था।
NPS में कर सकते हैं निवेश-
अगर आपकी सालाना कमाई 19.20 लाख रुपए है तो टैक्स में छूट के लिए आपको बस नेशनल पेंशन स्कीम (NPS latest update) में निवेश करने की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर दी जाएगी। इस स्थिति में आपको एक भी पैसा टैक्स के रुप में नहीं देना होगा। NPS में पैसे को निवेश (Investment tips) करने की वजह से टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे आप 19.20 लाख रुपए बचा सकते हैं।
सैलरी स्ट्रक्चर में करें बदलाव-
अगर आप हर साल 19.20 लाख रुपए कमा रहे हैं यानी आपकी कुल CTC (CTC kya h) 19,20,000 रुपए है तो उसमें से इन हैंड पूरे पैसे नहीं दिये जाएंगे। कुल सीटीसी में से बेसिक पे यानी मूल वेतन 6 लाख रुपए तक रहने वाली है। इसके बाद पर्सनल अलाउंस (Personal Allowance) यानी व्यक्तिगत भत्ता 5 लाख 50 हजार रुपये तक तय कर दिया जाएगा। मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन 21,600 रुपए होगा। ग्रेच्युटी 28,800 रुपए होगी। वेरिएबल पे 96,000 रुपए और फ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट के 6,23,600 रुपए होंगे। इस तरह से कुल सीटीसी (CTC Calculation) 19,20,000 रुपए होगी।
75 हजार रुपए तक की पा सकते हैं टैक्स डिडक्शन-
न्यू टैक्स रिजीम यानी नई टैक्स व्यवस्था (New tax slab) के तहत सरकार की ओर से 75 हजार रुपए तक का टैक्स डिडक्शन यानी मानक कटौती दी जाती है। इस हिसाब से आपकी कुल सीटीसी 19.20 लाख रुपए में से 75 हजार रुपए घटाने पर 18,45,000 रुपए हो जाएंगे।
एनपीएस का कर सकते हैं चयन-
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी एनपीएस का विकल्प का चयन करते हैं तो सरकारी नियमों के मुताबिक नई कर व्यवस्था के तहत आपकी बेसिक सैलरी पर 14 प्रतिशत की छूट दी जाने वाली है। बेसिक सैलरी 6 लाख का 14 प्रतिशत 84 हजार रुपए तक होने वाला है। इस हिसाब से एनपीएस (NPS New rule) के बाद 18,45,000 रुपए में से 84,000 रुपए घटाने पर 17,61,000 रुपए की इनकम को बचाया जा सकता है।
इस हिसाब से नहीं देना होगा टैक्स-
सैलरी ज्यादा होने पर फ्लेक्सी पे टैक्स फ्री कंपोनेंट्स का लाभ दिया जाता है। इसमें इस सैलरी के हिसाब से कंवेंसके 2,85,600 रुपए दिया जाएगा। इसमें बुक्स और मैगजीन के लिए 1,08,000 रुपए, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए 2,40,000 रुपए और यूनिफॉर्म के लिए सालाना 90,000 रुपए काटे जाएंगे।
कुल मिलाकर यह राशि (Income Tax Deductions Limit) 6,23,600 रुपए रहने वाली है। इस राशि को अगर हम 17,61,000 रुपए में से घटाएं तो टैक्सेबल इनकम 11,37,400 रुपए बन जाती है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री (Tax free income) किया है, तो इस हिसाब से 19।20 लाख रुपए के सीटीसी वाले को एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।