Income Tax Raid : इनकम टैक्स के छापे में कौन सा सामान जब्त कर सकते हैं आयकर अधिकारी, जान लें अपने अधिकार

Income Tax Raid :  इनकम टैक्स विभाग के बारे में हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इनकम टैक्स रेड (Income tax raid) क्या होती है, रेड कब, क्यों और कैसे पड़ती है? ऐसे में अगर आप भी इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें-

 

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax Raid) बड़ी-बड़ी कंपनियां टैक्स (tax) बचाने के लिए कई उपाय करती हैं, पर वे इनकम टैक्स विभाग से बच नहीं सकतीं। इनकम टैक्स विभाग के बारे में हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इनकम टैक्स रेड (Income tax raid) क्या होती है, रेड कब, क्यों और कैसे पड़ती है? जिस पर पड़ती है वह क्या कर सकता है? 

क्या है Income Tax Raid- 
आयकर की धारा-132 के तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या निवास पर छापा मार सकते हैं. यह रेड किसी भी समय हो सकती है और इसकी अवधि अज्ञात होती है. यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो जब्ती भी संभव है. अधिकारी परिसर में मौजूद सभी व्यक्तियों की तलाशी ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त करने के लिए ताले तोड़ने का अधिकार रखते हैं. जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता भी ली जा सकती है.

कब पड़ती है Income Tax रेड-
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन लोगों पर नजर रखती हैं जो समय पर टैक्स नहीं भरते या टैक्स चोरी के संदेह में होते हैं. ये एजेंसियां उन व्यक्तियों पर ध्यान देती हैं, जिनकी आय और टैक्स में अंतर होता है. कई बार इन एजेंसियों (agencies) को खुफिया जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति काला धन जमा किए हुए हैं. ऐसे मामलों में सही समय पर कार्रवाई की जाती है.

ऐसे पड़ता Income Tax का छापा-
आयकर विभाग की कोशिश है कि छापा ऐसे समय मारा जाए, जब व्यक्ति को उसका अंदाजा ना हो, ताकि उसे संभलने का मौका भी ना मिले. अधिकतर रेड सुबह-सुबह या देर रात मारी होती हैं, जिससे आरोपी के घर में पहुंचा जा सके और कुछ समझ पाने से पहले उसे दबोचा जाए. छापा मारने वाली टीम के साथ घर की तलाशी के लिए वारंट भी होता है. जब छापा मारा जाता है तो आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस बल और कभी-कभी तो अर्ध-सैनिक बल भी मौजूद होता है, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो. रेड 2-3 दिनों तक चल सकती है और इस दौरान घर या दफ्तर में मौजूद लोग बिना आयकर अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं निकल सकते. 

ये नहीं कर सकते हैं जब्त- 
अगर यह छापा किसी दुकान या शोरूम में मारा गया हो, तो वहां बेचने के लिए रखे सामान को जब्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें दस्तावेजों में नोट किया जा सकता है, और उस सामान से जुड़े कागजात जब्त किए जा सकते हैं. अगर दुकान या घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या और कुछ मिलता है, जिसका लेखा-जोखा व्यक्ति के पास हो यानी उसने आईटीआर (ITR) में सब दिखाया हो, वह सामान जब्त नहीं किया जा सकता.

आपके क्या हैं अधिकार-
सबसे पहले आप छापा मारने आए अधिकारियों से वारंट दिखाने और पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं. अगर छापा मारने आई टीम घर की महिलाओं की तलाशी करते है तो सिर्फ महिला कर्मी ही कर सकती है. अगर सभी पुरुष हैं तो वह चाहकर भी घर की महिला की तलाशी नहीं कर सकते, भले ही अधिकारियों को महिला के कपड़ों में कुछ छुपे होने का शक हो. आयकर अधिकारी आपको खाना खाने या बच्चों को उनके स्कूल बैग चेक करने के बाद स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं.

ये है Income Tax Survey-

इनकम टैक्स सर्वे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 133ए के तहत होता है और यह मुख्य रूप से व्यवसाय स्थल पर आयोजित किया जाता है. यह सर्वे किसी व्यक्ति के घर में नहीं किया जा सकता, जब तक कि कंपनी के दस्तावेज वहां मौजूद न हों. सर्वे केवल व्यवसाय के कार्यात्मक दिनों में किया जा सकता है. इसमें अधिकारियों को किसी भी प्रकार की जब्ती करने का अधिकार नहीं होता है, और पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं होती. यह प्रक्रिया टैक्स के अनुपालन की जांच के लिए अहम है.