Income Tax Rule : बैंक खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, कब देना पड़ता है टैक्स, जानिए इनकम टैक्स के नियम
HR Breaking News, Digital Desk- आजकल लगभग सभी के पास बैंक अकाउंट है. सरकारी योजनाओं, सैलरी और अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए कई लोग सेविंग अकाउंट (saving account) खुलवा रहे हैं. इन खातों में न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि थोड़ा ब्याज भी मिलता है.
इसके अतिरिक्त, सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. लेकिन बैंक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा किया जा सकता है? क्या इसकी कोई सीमा है? कैश बैलेंस लिमिट (balance limit) पार होने पर क्या कोई परेशानी होती है? क्या आपको लिमिट पता है?
बैंक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा किया जा सकता है?
आजकल ग्राहक बचत खातों से खूब लेनदेन कर रहे हैं, पर उन्हें अक्सर यह दुविधा रहती है कि वे अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं. हालांकि, सेविंग अकाउंट (saving account) में पैसे जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन आयकर विभाग ने एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में नकद जमा पर 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की है. इसलिए, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आप इनकम टैक्स (tax) के दायरे में आ जाएंगे. आपको उस कैश पर टैक्स देना पड़ सकता है. साथ ही, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) को इसकी जानकारी देनी होगी.
इनकम टैक्स कब लगता है?
अगर आपके बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हैं, तो आयकर विभाग आप पर नज़र रखेगा. बैंक भी ₹10 लाख से ज़्यादा जमा वाले खातों की जानकारी आयकर विभाग को देते हैं, जिससे आपको नोटिस मिलने की संभावना है. यह सीमा केवल बचत खाते तक सीमित नहीं है, बल्कि एफडी, म्यूचुअल फंड (mutual fund), बॉन्ड, स्टॉक (stock) और विदेशी मुद्रा खरीद जैसे फॉरेक्स कार्ड पर भी लागू होती है. अपने जमा राशि का इतिहास ज़रूर जांचें.