Income Tax : इन लोगों पर नहीं होगा कोई रहम, देना पड़ेगा 30 पर्सेंट टैक्स 

इनकम टैक्स को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अपनाये हुए हैं और सरकार ने ये साफ़ कर दिया है के इन लोगों पर कोई रहम नहींहोगा और इन्हे कोई छूट नहीं मिलेगी, हर हाल में 30 पर्सेंट टैक्स देना पड़ेगा  

 

HR Breaking News, New Delhi :  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन्हें इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है. वहीं वर्तमान में दो अलग-अलग टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल किया जाता है. एक है पुराना इनकम टैक्स रिजीम और दूसरा है नया इनकम टैक्स रिजीम. वहीं इस बार से नया इनकम टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है. ऐसे में नए इनकम टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए थे. इन ऐलान के जरिए वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव की घोषणा की गई थी और इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप नए इनकम टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो आपको 30 फीसदी का टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है.

होटल न्यूज़ : उधर हो रही सगाई और इधर बॉयफ्रेंड के साथ होटल में थी लड़की

इनकम टैक्स
दरअसल, नए टैक्स रिजीम में बदलाव के तहत इनकम टैक्स स्लैब बदले गए हैं. इसके तहत 3 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं दाखिल करना होगा. इसके बाद 3-6 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 6-9 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके बाद 9-12 लाख रुपये की सालाना की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स भुगतान करना होगा.

इंवेस्टमेंट पर छूट नहीं
इसके बाद अगर किसी की सालाना इनकम 12-15 लाख रुपये सालाना है तो ऐसे लोगों को 20 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं अगर किसी की सालाना इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा. वहीं नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंवेस्टमेंट पर इस रिजीम में छूट नहीं हासिल होगी.

OYO Hotel: बाहर से आलीशान दिखने वाले होटल में चल रहा था ये काम, अंदर का हाल देख पुलिस के उड़े होश

इसमें मिलेगी छूट
अगर किसी टैक्सपेयर को अपने इंवेस्टमेंट पर छूट हासिल करनी है तो उसे पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, तभी वह अपने निवेश पर टैक्स भरते वक्त छूट हासिल कर पाएगा.