Income Tax : इनकम टैक्स बचाने के ये हैं 5 जबरदस्त तरीके, होगी लाखों की बचत

आप अपने बच्चों पर खर्च किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. इसमें प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी और नर्सरी का फीस से संबंधित खर्चों को शामिल किया गया है. आइये जानते हैं ऐसे ही 5 असरदार तरीके.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 

HR Breaking News (नई दिल्ली)।  आयकर अधिनियम 1961 की लोकप्रिय धाराओं जैसे 80सी, 80डी, 80जी, 80डीडी आदि के तहत आपको इनकम टैक्स पर छूट मिलती है. हालांकि इसके अलावा और कई ऑप्शन हैं जो आपके टैक्स को बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि टैक्स-बेनिफिट्स उनके लिए है जो ओल्ड टैक्स रिजीम से जुड़े हैं.


प्री-नर्सरी के लिए कटौती


आप अपने बच्चों पर खर्च किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. इसमें प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी और नर्सरी का फीस से संबंधित खर्चों को शामिल किया गया है. हालाँकि इसे 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन यह टैक्स-बेनिफिट स्कूल ट्यूशन फीस के लिए उपलब्ध कटौती जितना व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है.

  • धारा: 80सी.
  •  अधिकतम स्वीकार्य कटौती: 1.5 लाख रुपये.
  • सावधान: लाभ दो बच्चों तक सीमित है.

टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ के पैसे को फिर से निवेश करें


इस साल के टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाते का उपयोग करें. आप सातवें वित्तीय वर्ष से अपने पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं.

  • धारा: 80सी
  •  निकासी की सीमा: पीपीएफ योजना के तहत चौथे वर्ष से ऋण सुविधा उपलब्ध है और 7वें वर्ष से निकासी सुविधा उपलब्ध है.

स्टाम्प ड्यूटी से टैक्स सेविंग


घर खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स कटौती का दावा करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं. यह विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में होम लोन लेने वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है. क्योंकि शुरुआती वर्षों में मूलधन का हिस्सा अपेक्षाकृत कम होता है.

  •  धारा: 80सी
  • अधिकतम स्वीकार्य कटौती: 1.5 लाख रुपये
  • सावधान रहें: संपत्ति खरीद के वित्तीय वर्ष में कटौती को सुरक्षित करना सुनिश्चित करें क्योंकि इसका लाभ बाद में नहीं उठाया जा सकता है.

माता-पिता को ब्याज का भुगतान करें


घर खरीदने के लिए अपने माता-पिता से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने पर विचार करें. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि होम लोन ब्याज पर दी जाने वाली कटौती बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लिए गए ऋणों तक ही सीमित नहीं है। यह रणनीति विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है अगर आपके माता-पिता निचले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं.

  • धारा: 24बी
  • अधिकतम स्वीकार्य कटौती: 2 लाख रुपये

माता-पिता को किराए पर देने से कर में कटौती होती है


अगर आप अपने माता-पिता के स्वामित्व वाले घर में रहते हैं, तो उन्हें किराया देने और लेन-देन का दस्तावेजीकरण करने पर विचार करें. ऐसा करने से, आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट के लिए पात्र हो जाते हैं.