indian currency notes : नोटों RBI गवर्नर के साइन क्यों है जरूरी, अधिकत्तर लोगों को नहीं है जानकारी

RBI Governor Sign : आपने अलग अलग बैंक नोट पर RBI के गवर्नर के साइन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन ये क्यों जरूरी हैं, इस बारे में अधिकतर लोग अनजान ही हैं। नोटों पर गवर्नर के साइन (Governor Sign on notes) होने के पीछे भी एक खास कारण है। आइये जानते हैं क्यों किए जाते हैं नोट पर गवर्नर के साइन।

 

HR Breaking News - (RBI Update)। आरबीआई के पास इंडियन करेंसी को लेकर हर तरह का अधिकार है। नोट छापने से लेकर किसी नोट को बंद करने तक का अधिकार आरबीआई (RBI update on currency) के पास है। सरकार और आरबीआई गवर्नर मिलकर करेंसी से जुड़ा फैसला लेते हैं।

भारतीय करेंसी (indian currency) में प्रचलित हर नोट पर आरबीआई गर्वनर के साइन भी आपको जरूर मिलेंगे। ये साइन करने के पीछे अहम कारण होता है। इस बारे में कम ही लोग जानते हैं कि गवर्नर के साइन (Governor Sign resson)  क्यों किए जाते हैं। आइये आपको बताते हैं इसका क्या कारण है।


ये सवाल होते हैं लोगों के मन में-


कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आरबीआई गवर्नर के साइन (RBI Governor Sign on Currency)  नोट पर क्यों होते हैं, वहीं एक सवाल ये भी होता है कि क्या इन साइन के बिना भी नोट जारी किया जा सकता है? ये दोनों ही सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) कोई भी ऐसा नोट नहीं जारी करता जिस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते। 1 रुपये के नोट को छोड़कर हर नोट पर आपको गवर्नर के साइन मिलेंगे। 1 रुपये के नोट (1 rupees update) को वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए इस नोट पर वित्त मंत्रालय सचिव के साइन होते हैं। 


कानून में आरबीआई को है ये अधिकार-


पिछले दिनों ही संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए थे। जल्द ही आरबीआई (RBI latest update) की तरफ से जारी होने वाले नोटों में नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन नजर आएंगे। RBI को भारतीय मुद्रा को लेकर कानूनी रूप से कई अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934  (RBI act 1934) के तहत RBI देश में मुद्रा व्यवस्था देखता है। इस अधिनियम की धारा 22 में आरबीआई को करंसी जारी करने का अधिकार  है।


नोटों पर इसलिए होते हैं गवर्नर के साइन-


बैंक नोटों पर गवर्नर के साइन होने की खास वजह नोट (bank notes latest update) को वैध घोषित करने की है। गवर्नर के साइन के साथ नोट की वैधता इसलिए भी होती है कि जब नोट जारी होता है तो उसमें गारंटी वचन होता है। इस गारंटी में स्पष्ट लिखा होता है कि नोट (indian notes news) के मूल्य के बराबर रकम भुगतान करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है।

गारंटी वचन से यह बात होती है स्पष्ट -


मुद्रा को अधिकतर लोग इस गारंटी वचन को बैंक नोट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बैंकिंग में इसे प्रॉमिसरी नोट (promissory note) कहा जाता है। नोट के बराबर की वैल्यू की गारंटी गवर्नर लेता है, इसीलिए साइन भी किए जाते हैं। नियम अनुसार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI latest news) कोई भी बैंकनोट गवर्नर के साइन के बिना जारी नहीं कर सकता। यही कारण है कि हर नोट पर गवर्नर के साइन होते हैं।