ITR Refund : इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के कितने दिन बाद मिल जाएगा रिफंड? यहां चेक करें पूरी डिटेल

income tax return : अगर आपने भी वित्त वर्ष 2023-24 यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है कि ITR भरने के कितने दिन बाद मिल जाएगा रिफंड, आइए खबर में चेक करते है पूरी डिटेल....
 

HR Breaking News, Digital Desk : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए जरूरी है। जो लोग टैक्स के दायरे (tax scope) में आते हैं, केवल वही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइल करने के (Ways to file ITR) बाद रिफंड उन्हीं को मिलता है, जो टैक्स डिडक्शन के बाद टैक्स से छूट का लाभ (benefit of tax exemption) पाने के लिए आईटीआर फाइल करते हैं। 


आम तौर पर ऐसे लोग आईटीआर फाइल (ITR Refund ) करने के बाद सवाल पूछते नजर आते हैं कि उन्हें रिफंड कब मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्स के तौर पर काटी गई रकम टैक्सपेयर को नकदी के तौर पर नहीं मिलता। यह पैसा उनके बैंक खाते में रिफंड किया जाता है। अब कितने दिनों में यह रिफंड टैक्सपेयर के बैंक खाते में आता है, यह जानते हैं।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? (Last date to file ITR)


आयकर विभाग (Income tax department) ने वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित किया है। आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख तक टैक्स के तौर पर काटी गई रकम को रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख पार करने (Last date to file ITR) के बाद यह चेक करते रहना जरूरी है कि आयकर विभाग इसकी प्रक्रिया शुरू करता है या नहीं। अगर आईटीआर सफलतापूर्वक दाखिल नहीं किया गया है, टैक्स रिफंड आईटीआर दाखिल करने वाले टैक्सपेयर के बैंक खाते में नहीं जमा किया जाता है।

ITR को प्रोसेस होने में वक्त कितना लगता है? (Time taken to process ITR)


टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आम तौर पर आईटीआर की प्रोसेसिंग में (ITR processing) इसकी ई-वैरिफिकेशन की ताखरी के बाद औसतन करीब 15-45 दिन लगते हैं। अगर ऑफलाइन वैरिफिकेशन (आईटीआर- वी फॉर्म) का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ भी सकती है।


ऑनलाइन ITR कैसे फाइल किया जाता है?


ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ओपन करें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।
इसके बाद File Income Tax Return पर क्लिक करना होगा।
-अगले स्टेप में आपको आकलन वर्ष का चयन करना होगा। आपको वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो आकलन वर्ष 2024-25 चुनना होगा।
इसके बाद आपको अपना पर्सनल ब्योरा देना होगा। इसमें इंडिविजुअल, HUF और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी आईटीआईर के लिए Individual पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद आईटीआर का टाइप चुनना होगा। भारत में आईटीआर 7 तरह के होते हैं। आईटीएस के 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के लिए होते हैं।
अगले स्टेप में आपको आईटीआर का टाइप और कारण चुनना होगा। यहां आपको ऑप्शन चुनने होंगे, जैसे बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करना होगा।
अगर आपने पहले से ही जानकारी दे रखी है, तो उसे अपडेट करना होगा।
यहां आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल को वैलिडेट करना होगा।
यहां आपको इनकम, टैक्स और छूट डिडक्शन की डिटेल देनी होगी।
इसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा।
डिटेल्स देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है, तो उसका पेमेंट करना होगा।