new labor code कल से कर्मचारियेां के बदल जाएंगे ये नियम, जानिए क्या होगा बदलाव
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, नई दिल्ली | देश में 4 लेबर कोड के लागू होने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. यदि सब कुछ सही रहता है तो इस प्रक्रिया के नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगे. इस नई प्रक्रिया के लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलेरी, कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग, पीएफ कंट्रीब्यूशन के अलावा ग्रेच्युटी आदि पर भी प्रभाव दिखाई देगा. केंद्र सरकार की तरफ से लेबर कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया था. इस ड्राफ्ट के बाद राज्यों को अपनी तरफ से नियमों को तैयार करने के लिए कहा गया था.
जानिए नए लेबर कोड के नियमों के बारे में
नए लेबर कोड में कर्मचारियों को 4 दिन ऑफिस का काम करना होगा और 3 दिन की उनकी छुट्टी होगी.
वही वर्किंग डे के दौरान कर्मचारियों को 12 घंटे तक काम करना होगा.
वही छुट्टियों के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, 180 दिन के बाद आप छुट्टी ले पाएंगे पहले वाले नियम के अनुसार 240 दिन काम करना जरूरी था.
आप अपनी बची हुई छुट्टियों को साल के अंत तक में कैश करवा सकते हैं.
कंपनी को साल के आखिर में कर्मचारियों की बची हुई छुट्टियों को कैश करना ही होगा.
सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक जाएगा.
आपको इन हैंड सैलेरी कम मिलेगी, लेकिन पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा.
पीएफ के अलावा भी कई अन्य फंडस में बढ़ोतरी होगी.
नौकरी छोड़ने आ निकाले जाने की स्थिति में कंपनी को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटेलमेंट केवल 2 दिनों के अंदर ही करना होगा.
सैलेरी पेमेंट का दिन भी फिक्स रखना होगा, जिससे कर्मचारियों को एक नियमित समय पर सैलरी मिल पाए. उदाहरण के लिए मान लीजिए हर महीने की 1 तारीख को आप को सैलरी दे दी जाए.
सरकार का नया लेबर कोड प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों पर लागू होने वाला है.