Nirmala Sitharaman News : वित्त मंत्री के इस एलान के बाद खुश हो गए वरिष्ठ नागरिक, अब हर महीने मिलेंगे 20000 रूपए

बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये एलान कर दिया है के अब उन्हें इस योजना का ज्यादा ब्याज मिलेगा जिससे उन्हें हर महीने 20 हज़ार रूपए का फायदा होगा । वित्त मंत्री का ये एलान सुन वरिष्ठ नागरिक खुश हो गए हैं 

 

HR Breaking News, New Delhi : सरकार की तरफ इस बार के बजट में आम आदमी के ल‍िए कई ऐसे प्रावधान क‍िए गए हैं. व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्‍स पेयर्स को राहत देने के साथ सीन‍ियर स‍िटीजन के ल‍िए भी जबरदस्‍त ऐलान क‍िया है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससी एसएस) में निवेश की अधिकतम को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर द‍िया गया है. पहले यह ल‍िमिट 15 लाख रुपये थी.

ब्‍याज दर में भी इजाफा
सरकार की तरफ से 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए इस योजना पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8 फीसदी कर द‍िया गया है. 1 जनवरी 2023 से पहले तक इस सरकारी योजना पर 7.6 प्रत‍िशत सालाना के ह‍िसाब से ब्याज मिलता था. अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने और सालाना ब्‍याज दर में इजाफा करने के लिहाज से देखें तो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली कमाई पहले से दोगुनी हो जाएगी.

क‍ितना होगा फायदा
पहले इस योजना में 15 लाख रुपये का न‍िवेश करने पर 7.6 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से मैच्‍योर‍िटी के समय 20.70 लाख रुपये म‍िलता था. जो क‍ि सालाना के हिसाब से 1.14 लाख और मंथली साढ़े नौ हजार बनता है. लेक‍िन न‍िवेश की सीमा और ब्‍याज दर बढ़ने पर 30 लाख रुपये जमा करने पर पांच साल की मैच्‍योर‍िटी पर 12 लाख रुपये ब्‍याज के साथ कुल 42 लाख रुपये म‍िलेगा. यह सालाना के आधार पर 2.4 लाख और मंथली 20 हजार रुपये होता है. यानी पहले के साढ़े नौ हजार रुपये की तुलना में अब सीन‍ियर स‍िटीजन को 20 हजार म‍िल सकेंगे.

क्या है योजना
सरकार की तरफ से 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' को देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाया जाता है. इस योजना को शुरू करने का मकसद सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय मदद देना है. योजना के तहत सीन‍ियर स‍िटीजन को हर महीने के ब्याज के रूप में पैसा म‍िलता है.
डेढ़ लाख तक की टैक्स र‍िबेट
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सरकार की तरफ से तिमाही के आधार पर ब्याज दर में संशोधन क‍िया जाता है. इसमें पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ एकल खाता या ज्‍वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें न‍िवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स छूट भी पा सकते हैं.