Public Provident Fund : बंद हो गया है आपका PPF खाता तो ऐसे कर सकते है दोबारा शुरू
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है. सरकार की इस स्कीम में लोग जमकर निवेश करते हैं। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो चुका है, तो इसे आप फिर से शुरू करा सकते हैं, जानिए कैसे-
HR Breaking News, Digital Desk - सरकार ने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (Public Provident Fund) शुरू किया है। इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा डालते हैं।
इस स्कीम में निवेश राशि पर सरकार द्वारा ब्याज का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम में कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ मिलता है।
इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ(benefit of tax benefit) दिया जाता है। इस योजना के जरिये कर्मचारी 15 साल निवेश में अच्छी खासी राशि जोड़ लेते हैं। यह फंड रिटायरमेंट के बाद इनकम जारी रखने के लिए काफी मददगार होता है। इस फंड में कम से कम 500 रुपये और 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
अगर कोई निवेशक इस फंड में एक पूरे वित्त वर्ष में कोई योगदान नहीं करता है तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। पीएफ फंड को एक्टिव करने के लिए निवेशक को कम से कम एक साल में 500 रुपये का योगदान देना होता है।
अगर आपका पीएफ अकाउंट (PF Account) इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। चलिए, जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
पीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिव कैसे करें (How to reactivate PF account)
अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा।
अब आपको अकाउंट को एक्टिव करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा।
इसके अलावा आपको साल के हिसाब से न्यूनतम राशि के साथ 50 रुपये का डिफॉल्ट फीस जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर पीएफ अकाउंट 3 साल से बंद पड़ा है तो आपको 1,500 रुपये न्यूनतम और 150 रुपये जुर्माना देना होगा।
इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा शुरू हो जाएगा।
पीपीएफ के फायदे (Benefits of PPF)
इस स्कीम का लाभ कोई भी भारतीय निवासी ले सकते हैं।
इसमें निवेशक को फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है।
पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर आप 25 फीसदी का लोन ले सकते हैं।
पीपीएफ फंड में निवेशक को टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है।
पीपीएफ फंड को सरकार द्वारा डायरेक्ट मैनेज किया जाता है।