RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका तो नहीं है खाता, जानिये कितना पैसा मिलेगा वापस

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस (Bank license) ही रद्द कर दिया है। अब ग्राहकों को अपने पैसे की चिंता भी सताने लगी है। बैंक (RBI) के लाइसेंस रद्द होने पर ग्राहकों को पैसा मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कहां से मिलेगा, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में। 

 

Hr Breaking News (reserve Bank of India update) : हम लोग बैंक में पैसे जमा कराते हुए सोचते हैं कि यहां हमारी जमा पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। यह कोई नहीं सोचता कि बैंक भी बंद (Bank close) हो सकता है। बैंक दिवालिया हो सकता है, बैंक का लाइसेंस रद्द (RBI Bank license) हो सकता है। आरबीआई बैंक का नियमों के विरूद्ध होने पर लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो ऐसे में हमारी जमा राशि का क्या होगा। 

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RBI ने उठाया कड़ा कदम


भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने कड़ा कदम उठाते हुए एक बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है। ठीक पढ़़ा आपने, देश के सर्वोच्च बैंक आरबीआई (RBI rules) ने आंध्र प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank License) कर दिया है। यह बैंक विजयवाड़ा में स्थित है। इस बैंक का नाम दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। अब सवाल आता है कि ग्राहक के पैसों का क्या होगा। 

 

RBI ने इसलिए लिया एक्शन 


दरअसल, दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास पर्याप्त जमा पूंजी नहीं थी। ना ही भविष्य में कमाई की संभावनाएं दिख रही थी। जिसके कारणर आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई (RBI action) ने कहा है कि दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक अपना कारोबार बंद होने की वजह से बैंकिंग कारोबार को भी बंद कर देगा। 

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उपभोक्ताओं को मिलेगा पैसा


आरबीआई (reserve Bank of India) ने लाइसेंस रद्द करने के साथ आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त व सहकारी समितियों को एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का आदेश देते हुए एक परिसमापक नियुक्त करने को कहा गया है। बैंक के सभी उपभोक्ता परिसमापन पर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के इंश्योरेंस से अपनी 5 लाख रुपये तक की रकम को ले सकेगा। इसमें वह अपनी बीमा राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा। 

 

95.8 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मिलेंगे पूरे रुपये


जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के अनुसार बैंक राशि पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं आरबीआई (RBI) ने कहा है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 95.8 प्रतिशत उपभोक्तओं को उनकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी। वो पांच लाख या उससे कम की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पूरे रुपये मिल जाएंगे। वहीं डीआईसीजीसी ने भी 31 अगस्त 2024 तक 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। 

 
इस कानून के तहत हुई कार्रवाई


भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई (RBI) को इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी व कमाई का साधन नहीं दिखा। आरबीआई की कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act 1949) के नियमों के तहत हुई है। इन नियमों का पालन करने में संबंधित बैंक असमर्थ रहा है। 

 

उपभोक्तताओं के लिए RBI ने उठाया ये कदम


बैंक का लाइसेसं रद्द करने का कदम भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने उपभोक्ताओं के हित में उठाया है। यह बैंक उपभोक्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था। आरबीआई के अनुसार बैंक वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण खाताधारकों का पैसा वापस करने में समर्थ नहीं था।