RBI नहीं करता 1 रुपये के नोट और सिक्के की छपाई, जानिए कौन करता है जारी
RBI - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है. अपने इस अधिकार के तहत आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के नोट छापता है. लेकिन क्या आप ये जानते है कि ₹1 के नोट या सिक्के को छापने का अधिकार रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के पास नहीं होता है-
HR Breaking News, Digital Desk- (RBI) आरबीआई (Reserve Bank of India) के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है. अपने इस अधिकार के तहत आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के नोट छापता है. (Indian Currency)
लेकिन ₹1 के नोट या सिक्के को छापने का अधिकार रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के पास नहीं होता है. इसे वित्त मंत्रालय जारी करता है. यहां जानिए इसकी क्या वजह है? (One ruppee note)
कॉइनेज एक्ट के तहत भारत सरकार को मिला अधिकार-
दरअसल आरबीआई अधिनियम (RBI ACT), 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, 5000, 10000 या इससे भी ज्यादा कीमत के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है. लेकिन इसमें एक रुपए या नोट का जिक्र नहीं किया गया है. इस नोट को छापने का अधिकार कॉइनेज एक्ट के तहत भारत सरकार को दिया गया है.
अन्य नोटों से थोड़ा अलग है एक का नोट और सिक्का-
एक का नोट या सिक्का बेशक वित्त मंत्रालय छापता (finance minisrty prints) है, लेकिन इसका बाजार में सर्कुलेशन (circulation) आरबीआई (RBI) के तहत ही आता है. एक रुपए के नोट या सिक्के पर ' मैं धारक को...अदा करने का वचन देता हूं' नहीं लिखा जाता है और न ही एक रुपए के नोट पर सिल्वर लाइन होती है. जबकि अन्य सभी नोटों पर सिल्वर लाइन (silver line) होती है. इस एक्ट में हालांकि वक्त-वक्त पर कई बदलाव होते रहे हैं. एक रुपए के नोट और सिक्के पर आरबीआई के गर्वनर (RBI Governor) की जगह वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं.
दो बार लग चुकी है छपाई पर रोक-
1 रुपये के नोट की छपाई पर दो बार रोक लग चुकी है, फिर भी इसकी वैधता कभी खत्म नहीं हुई. पहली बार 1926 में और दूसरी बार 1994 में इसकी छपाई बंद हुई. 1940 में यह फिर से छपना शुरू हुआ और 2015 में इसकी छपाई दोबारा शुरू हुई. हालांकि, आज यह सिक्कों की तुलना में कम चलन में है, पर इसकी वैधता बरकरार है.