होम लोन वालों के हक में RBI का बड़ा फैसला, सभी बैंकों को जारी किए सख्त आदेश
Home loan : होम लोन लेकर लोग अपना खुद का घर खरीदकर अपने बड़े सपने को पूरा करते हैं। होम लोन लेने से लेकर इसे चुकाने तक की लंबी प्रक्रिया (home loan process) होती है। इस दौरान कई ग्राहकों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब आरबीआई ने होम लोन (RBI rules for home loan) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई ने इस बारे में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
HR Breaking News : (RBI new rules)। घर खरीदना आज के समय में आसान नहीं है। इसे खरीदने के लिए मोटी पूंजी निवेश करनी पड़ती है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, जिस कारण लोग होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। होम लोन लेने के बाद इसकी ईएमआई (home loan EMI) चुकाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।
लोन के भुगतान के लिए तय की गई शर्तों व नियमों को लेकर भी लोन लेनदारों को कई समस्याएं होती हैं। अब आरबीआई ने होम लोन (RBI home loan rules) को लेकर लोन लेने वालों के हक में बड़ा फैसला लिया है। साथ ही बैंकों को भी गाइडलाइन (RBI guidelines) जारी कर दी गई है। आइये जानते हैं आरबीआई के इस फैसले के बारे में।
इस बारे में तय किए हैं नए नियम-
जब भी कोई ग्राहक होम लोन लेता है तो उसे प्रोपर्टी के कागजात (property papers) आदि बैंक में गिरवी रखने पड़ते हैं। बाद में लोन चुका देने के बाद भी इन कागजातों को लेकर ग्राहकों को बैंकों में चक्कर काटने पड़ते हैं। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (reserve bank of india) ने होम लोन लेने वालों के हक में बड़ा निर्णय लिया है।
अब उनको बैंकों के चक्कर इन कागजातों के लिए नहीं काटने पड़ेंगे। होम लोन (Home loan EMI) चुका देने के बाद 30 दिन में रजिस्ट्री के कागजात बैंकों की ओर से वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा न होने पर बैंक को हर रोज 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
कहां पर मिलेंगे प्रोपर्टी के दस्तावेज-
लोन चुका देने के बाद ग्राहक को बैंक (bank news) ब्रांच में ही ये दस्तावेज मिल जाएंगे। आरबीआई ने कहा है बैंक संबंधित ब्रांच में ही लोन लेने वालों के प्रोपर्टी से संबंधित कागजात रखें ताकि ग्राहकों को इधर से उधर न भटकना पड़े। अगर किसी ग्राहक के इस तरह के दस्तावेज (property paper) गुम हो जाते हैं या दस्तावेज खराब हो जाते हैं
तो बैंक इन्हें तैयार कराने में ग्राहक की मदद करेंगे और इसकी जिम्मेदारी बैंकों की होगी। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई बैंकों की ओर से की जाएगी। बैंक किसी ग्राहक के गुम हुए कागजात 30 दिन के अंदर नए दस्तावेज तैयार करवाकर लोन चुकता (loan repayment rules) कराने वाले ग्राहकों को सौंप दें।
इतना जुर्माना किया तय-
आरबीआई ने तय समयसीमा में कागजात (property documents) न लौटाने पर बैंकों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को भी तय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और लोन देने वाले संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैंकों की ओर से किसी भी ग्राहक के दस्तावेज (property documents return timelimit) लौटाने में देरी सहन नहीं की जाएगी। इस बारे में आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित बैंक पर हर दिन के हिसाब से 5000 जुर्माना लगाया जाएगा।