RBI ने 4 बैंकों पर ठोका लाखों का जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर

RBI News - बैंकिंग नियमों की अनदेखी करना इन चार बैंकों पर भारी पड़ा। आरबीआई ने इन चारों बैंकों पर लाखों का जुर्माना ठोका है... ऐसे में सवाल ये उठता है अब इन बैंकों के ग्राहकों का क्या होगा। 

 

HR Breaking News, Digital Desk- बैंकिंग नियमों की अनदेखी करना को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारी पड़ा है। रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उसमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक,बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक ,पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक और राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल है।

इन चारों बैंकों पर करीब 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंकिग नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई ने पहले जांच की। इन बैंकों से जवाब मांगा और जवाब ने असंतुष्ठ होने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगायाहै। आपको बता दें कि बैंकों पर लगाए गए इन जुर्माने से खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस पेनेल्टी का असर उनपर नही होगा।

इन बैंकों पर लगा जुर्माना-
भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा है।आरबीआई ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया।

बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।