RBI : अब बैंक के झमेलों से निपटने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आरबीआई लेकर आया नई स्कीम
HR Breaking News : (RBI Latest News) नई तकनीकी के इस दौर में बैंक खाते का उपयोग तो हर कोई करता ही हैं। बैंक ग्राहकों को अक्सर कई तरह की परेशानी होती रहती है जैसे बैंक की तरफ से लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज, खराब सर्विस तथा बैंक खाते के लेनदेन में गड़बड़ी। इन समस्याओं से निपटने के लिए अक्सर लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ जाता है, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI News) की तरफ से एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है जिसके तहत अब आपको बैंक के झमेलों से निपटने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको बता दे की 1 जुलाई से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 लागू करने जा रहा है। जिसके तहत ग्राहक सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शिकायत कर सकते हैं और तुरंत प्रभाव से समाधान पा सकते हैं। किसी ग्राहक को फाइनेंशियल लॉस होने की स्थिति (In case of financial loss) में लोकपाल अब 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दिला सकता है।
RBI ने इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2026 (Integrated Ombudsman Scheme) शुरू की है ताकि बैंक ग्राहकों की शिकायतें आसानी से सुलझाई जा सकें। यह स्कीम पुरानी 2021 वाली स्कीम को रिप्लेस कर देगी। इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को बैंक, NBFC, डिजिटल वॉलेट जैसी जगहों से खराब सर्विस, देरी, एक्स्ट्रा चार्जेस या अकाउंट हैंडलिंग की समस्या (Account handling issues) हो तो जल्दी और निष्पक्ष तरीके से शिकायत सुलझ जाए।
30 लाख रुपये तक के मुआवजे का मिलेगा लाभ
RBI द्वारा शुरू की गई इस योजना (Integrated Ombudsman Scheme 2026) के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायतों के लिए कोर्ट नही जाना पडेगा। अगर किसी ग्राहक को बैंक या वित्तीय संस्था की गलती से नुकसान हुआ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सकता है। इसके अलावा ग्राहक के समय, खर्च या मानसिक तनाव के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये भी दिए जा सकते हैं।
किसे कवर करता है?
बैंक: कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, राज्य और केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंक (जिनके पास 50 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा जमा हैं)
NBFC: जो जमा स्वीकारते हैं या जिनके पास 100 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति है, ग्राहक लेन-देन में शामिल हैं (हाउसिंग फाइनेंस और कोर निवेश कंपनियां शामिल नहीं)
डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट जारीकर्ता और क्रेडिट जानकारी कंपनियां
यहां करे शिकायत
अगर आपको अपने बैंक या वित्तीय संस्था से कोई समस्या है, तो पहले उन्हें लिखित में शिकायत दें और जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दें। अगर आपको जवाब नहीं मिलता या जवाब संतोषजनक नहीं है, तो आप 90 दिन के भीतर RBI ऑम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के तरीके
ऑनलाइन: CMS पोर्टल
ईमेल: crpc@rbi.org.in
डाक: सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC), चंडीगढ़
ग्राहकों के लिए इसका महत्व
इस स्कीम के तहत बैंक (Latest Bank News) ग्राहकों को कानूनी झंझट में पड़ने से बचाया जा सकेगा। पुरानी 2021 वाली स्कीम रद्द होने के बाद भी पुराने मामलों का निपटान पुराने नियमों के तहत होगा।