RBI ने एक और बैंक को किया बंद, लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को झटका

RBI Update : आरबीआई द्वारा देशभर के बैंकों का निरिक्षण किया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों के खिलाफ जाता है तो इसकी वजह से आरबीआई द्वारा उस बैंक को बंद कर दिया जाता है और उस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। इसकी वजह से ग्राहकों को भी तगड़ा झटका लगा है। खबर में जानिये आरबीआई के इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल। 

 

HR Breaking News (RBI Update)। देशभर के सभी बैंकों को लेकर नियम और कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाएं जाते हैं। जब भी कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आरबीआई (RBI Bank License) द्वारा उस बैंक पर तगड़ी कार्रवाई की जाती है।

 

 

हाल ही में भी आरबीआई ने एक और बैंक पर तगड़ा एक्शन लेते हुए उसके लाइसेंस (Bank License) को रद्द कर दिया है। जिससे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए विस्तार से  जानते हैं आरबीआई के इस फैसले के बारे में।

RBI ने लगाई बैंकों पर पेनाल्‍टी
 

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने नियमों का पालन न कर पाने की वजह से समय-समय पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई को करता है। पि‍छले कुछ दिनों से रिजर्व बैंक की ओर से कई बैंकों पर पेनाल्‍टी लगाई गई है।

पिछले  कुछ दिनों में आरबीआई ने एक बैंक के लाइसेंस (RBI cancil Bank License) को रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये फैसला बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर ही लिया गया था। इसकी वजह से ग्राहकों की जेब पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लाइसेंस रद्द करने की वजह से ग्राहकों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 


इतनी जमा राशि रहती है सुरक्षित
 

रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात सहकारी समितियों (Gujarat Co-operative Societies) के रजिस्‍ट्रार को बैंक बंद करने और बैंक के लिए एक ल‍क्‍व‍िडेटर तैनात करने के आदेश को जारी करने को कहा है।

DICGC द्वारा ग्राहकों की जमा राशि पर सिर्फ पांच लाख रुपये की लिमि‍ट (DICGC insurence limit) तक अपनी जमा राशि पर इंश्‍योरेंस क्‍लेम प्राप्त करने का हकदार होता है।

रिजर्व बैंक (RBI) ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी बैंक की ओर से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 98.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC kya h) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होता है। 


 

डीआईसीजीसी करेगा इतनी राशि का भुगतान
 

31 मार्च 2024 तक डीआईसीजीसी (DICGC Update) ने बैंक के जमाकर्ताओं को 13.94 करोड़ रुपये का पेमेंट पहले ही कर दी है। लाइसेंस रद्द करने के पीछे वजह बताते हुए रिजर्व बैंक की ओर से बताया गया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की उम्मीद नहीं है।

सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत कुछ जरूरतों का पालन करने में बैंक (Latest bank update) कामयाब नहीं हो पाया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक का बने रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति के साथ बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ रहता है।


बैंकिंग बिजनेस को जारी रखने की उम्मीद
 

रिजर्व बैंक (reserve bank) ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि अगर बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे लोगों पर गलत असर पड़ेगा। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सहकारी बैंक ने 16 अप्रैल 2025 को कारोबार बंद होने के साथ अपना बैंक बि‍जनेस (Business plan) बंद कर दिया है।

इसका मतलब है कि आज सुबह से ही बैंक की ओर से किसी भी तरह का कारोबार नहीं किया जाने वाला है। बैंकिंग कारोबार में अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का रीपेमेंट का है।