PPF में इन्वेस्ट करने वालों को झटका, नहीं मिलती ये सुविधाएं 

PPF स्कीम आज के समय में इन्वेस्ट करने की सबसे पॉपुलर स्कीम बन गयी है क्योंकि इस स्कीम में रिस्क बेहद कम या कहें तो न के बराबर है और इसमें मिलने वाला ब्याज काफी ज्यादा है।  लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए इस स्कीम में पैसा लगाते हैं और अगर आप भी सी स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जान लीजिए की निवेशकों को इस स्कीम में इन सुविधाओं का फायदा नहीं मिलता।  कौनसी है ये सुविधाएँ, आइये जानते हैं 

 

HR Breaking News, New Delhi : PPF आज कर्मचारियों से लेकर उन लोगों की पहली पसंद है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज इस स्कीम में पैसा लगाने वालों की गिनती करोड़ों में है और अगर आप भी इस स्कीम (Public Provident Fund) में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके  लिए जरूरी खबर है. पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में पैसा लगाने वाले निवेशकों को इस स्कीम की खासियत के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन आज हम आपको इस स्कीम की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. 

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पीपीएफ स्कीम  में निवेश (Public Provident Fund mein invest kaise karen) करने वालों को कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप अपना खाता खुलवाने से पहले उन सभी सुविधाओं के बारे में जान लें. पीपीएफ में निवेशकों  को 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा तो मिलता है, लेकिन कौन से फायदे (Public Provident Fund ke fayde) नहीं मिलते हैं. आज वो जानिए-


पीपीएफ स्कीम में नहीं मिलती हैं ये सुविधाएं- (Public Provident Fund mein nahi milte ye fayde)

1. कई सरकारी योजनाओं में आपको एक से ज्यादा अकाउंट खोलने (ppf account kaise kholen) की परमिशन मिलती है. पर PPF में ऐसा नहीं है,  पीपीएफ में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई भी व्यक्ति 2 खाते खुलवा लेते है तो उसका दूसरा पीपीएफ अकाउंट वैलिड नहीं माना जाता है. 

2. आप अपने दोनों खातों को मर्ज करा सकते हैं. जब तक आपके दोनों अकाउंट मर्ज नहीं होते तब तक उन खातों में जमा राशि पर ब्याज (ppf interest rate) का फायदा भी नहीं मिलेगा. 

3. सरकार की तरफ से आपको पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी (ppf nomination rules) की सुविधा तो मिलती है, लेकिन आपको इसमें ज्वाइंट खाता खोलने की सुविधा नहीं मिलती है. 

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4. अगर किसी भी खाताधारक की डेथ हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी के पास उस खाते में जमा राशि से पैसा निकालने का अधिकार होता है. 

मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा?

अगर इस सरकारी स्कीम में आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो आप सिर्फ 50 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं. इसके लिए एक शर्त यह है कि अकाउंट खुले हुए 6 साल पूरे होने चाहिए. यानी आप अकाउंट खुलने के 6 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं.