Subrata Roy : अब सहारा में फंसे लाखों निवेशकों के पैसों का क्या होगा, मिलेगा या नहीं, यहां जानिए हर सवाल का जवाब

Subrata Roy : बता दें कि सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की मंगलवार रात मौत हो गई। जिसके बाद से सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अब उनके पैसों का क्या होगा... तो चलिए आइए नीचे खबर में जानते आखिर क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिल पाएगा या नहीं?
 

HR Breaking News, Digital Desk- सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की मंगलवार रात मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सहाराश्री के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अब उनके पैसों का क्या होगा? क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिल पाएगा? सुब्रत रॉय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा? क्या निवेशकों के पैसों का क्या होगा?

अब क्या होगा सहारा के निवेशकों का?

सहारा इंडिया के मुखिया सहाराश्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब उनके पैसों का क्या होगा? अब क्या उन्हें निवेश की गई राशि का रिफंड मिलेगा? आपको बता दें कि सुब्रत रॉय सहारा के निधन से रिफंड की प्रक्रिय प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहाराश्री की मौत से इस रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा।

पोर्टल के जरिए वापस मिलेगा जमा पैसा-

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लाभ लगभग तीन करोड़ निववेशकों को मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है।
 

कैसे मिलेग सहारा का रिफंड-

सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेद कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वैरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उसका रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क कर सकते हैं।