UP News : योगी सरकार 40 साल तक के लोगों को दे रही 25 लाख का लोन, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ

UP News : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद शिक्षित युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 40 साल तक के लोगों को 25 लाख रुपये का लोन देगी...आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर कैसे उठा सकते है आप इसका फायदा-

 

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद शिक्षित युवाओं (educated youth) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत, सरकार युवाओं को अपना स्टार्टअप (startup) या व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ₹25 लाख तक का ऋण देती है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, जिससे वे अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकें।

इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2018 में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में की गई थी। इस योजना के लिए 18 से 40 साल के तक के युवा ही पात्र हैं। उन्‍हें उत्‍तर प्रदेश का स्‍थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक (aadhaar card link) होना चाहिए। इसके अलावा व‍ह किसी बैंक से डिफाल्‍टर (defaulter) नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्‍टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है। सरकार उद्योग क्षेत्र (indusrty sector) के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन देती है। इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। इसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है।

ये दस्‍तावेज होने जरूरी-

इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल होनी जरूरी है।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन-

यूपी युवा स्वरोजगार योजना के लिए, आवेदकों को यूपी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। वहाँ 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' पर क्लिक करके 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' का विकल्प चुनें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर, उसे भरकर और आवश्यक जानकारी दर्ज करके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। इस योजना के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आगे की प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फिर आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।