घर में क्या है सोना रखने की लिमिट, जान लें आयकर विभाग का नियम
Gold Limit - दिवाली-धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप घर में कितना सोना कानूनी रूप से रख सकते हैं. ऐसे में अगर आप इसका जवाब नहीं जानते, तो अभी जान लीजिए, वरना दिवाली की रोशनी के बीच कहीं टैक्स (tax) वाले दस्तक न दे दें-
HR Breaking News, Digital Desk- (Gold Rules 2025) दिवाली आ रही है और धनतेरस पर तो भारत के घर-घर में सोने-चांदी सहित अन्य चीजों की खरीदारी होती है. दिवाली-धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप घर में कितना सोना कानूनी रूप से रख सकते हैं. ऐसे में अगर आप नहीं जानते, तो अभी जान लीजिए, वरना दिवाली की रोशनी के बीच कहीं टैक्स (tax) वाले दस्तक न दे दें!
सोना - सिर्फ ज़ेवर नहीं, भारत की है परंपरा-
भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि हर शुभ मौके पर खरीदा जाने वाला शुभ संकेत है. यह अत्यधिक प्यार जब बढ़ता है, तो सरकार को हिसाब-किताब की चिंता होने लगती है.
क्या कहता है इनकम टैक्स कानून?
पहले ये समझ लीजिए कि भारत में सोना रखने की कोई तय सीमा नहीं है. आप चाहें तो पूरा लॉकर भर लीजिए, या घर को स्वर्ण मंदिर बना लीजिए - बशर्ते वो सोना वैध कमाई से खरीदा गया हो. मतलब, अगर आपने टैक्स (tax) चुकाई हुई इनकम, विरासत या गिफ्ट से सोना लिया है तो कोई रोक-टोक नहीं. लेकिन अगर सोना बिना बिल, बिना हिसाब और सिर्फ “छिपाने” के लिए है - तो समझ लीजिए टैक्स विभाग के सवाल पक्के हैं.
रेड (Raid) के वक्त लागू होती है ये लिमिट-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, अगर कभी इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) आपके घर पर छापा मारे, तो कुछ मात्रा तक का सोना “non-seizable” यानी जब्त नहीं किया जा सकता.
कितना सोना रख सकते हैं आप-
शादीशुदा महिला: 500 ग्राम तक सोना
अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक सोना
पुरुष: 100 ग्राम तक सोना
इस सीमा तक का सोना “पारिवारिक उपयोग” का माना जाता है, और अधिकारी उसे नहीं छू सकते. लेकिन अगर इससे ज़्यादा मिला, तो आपको उसका स्रोत बताना होगा - जैसे बिल (bill), इनकम का रिकॉर्ड, या गिफ्ट (gift) का प्रमाण.
बिल और सबूत रखें, नहीं तो महंगा पड़ेगा-
अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तो बिल ज़रूर संभालकर रखें. मां या दादी से विरासत में मिला है? तो उसका दस्तावेज़ या वसीयत की कॉपी रखिए. शादी या फंक्शन में गिफ्ट मिला है? तो देने वाले का नाम और मौका याद रखिए - ये सब बाद में काम आते हैं. क्योंकि अगर आप सोने का स्रोत साबित नहीं कर पाए, तो वो “अनघोषित संपत्ति” मानी जाएगी - और फिर लग सकता है भारी जुर्माना या टैक्स पेनल्टी (tax penalty).
कानून कहता है - सोना रखना मना नहीं है, बस सबूत होना चाहिए. आप चाहें तो 500 ग्राम नहीं, 50 किलो रखिए, कोई कुछ नहीं कहेगा - अगर आप दिखा सकें कि वो वैध रूप से खरीदा गया है.
सोना बेचने पर टैक्स, रखने पर नहीं-
बहुत से लोग सोचते हैं कि “सोना रखने पर भी टैक्स लगता है” - बिल्कुल गलत! सोना घर में रखिए, कोई टैक्स नहीं. लेकिन अगर आपने बेचा और उस पर मुनाफा हुआ, तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा.
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FAQs-
Q1. क्या घर में रखा सोना टैक्सेबल है?
नहीं, जब तक आप उसे बेचते नहीं, टैक्स नहीं लगता.
Q2. तलाशी के दौरान क्या सारा सोना जब्त हो सकता है?
नहीं, 500 ग्राम तक शादीशुदा महिला, 250 ग्राम अविवाहित महिला और 100 ग्राम पुरुष का सोना सुरक्षित है.
Q3. गिफ्ट में मिला सोना टैक्स फ्री है क्या?
अगर वो रिश्तेदारों से मिला है, तो हां - टैक्स नहीं लगेगा.
Q4. बैंक लॉकर में रखा सोना भी गिना जाता है?
हां, वो आपकी संपत्ति का हिस्सा है. उसका रिकॉर्ड रखें.
Q5. पति-पत्नी की लिमिट अलग-अलग है?
हां, दोनों की अलग-अलग गिनी जाती है.