Hisar में उपायुक्त ने अस्पताल संचालकों को दिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश
HR BREAKING NEWS. उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने ज़िले में कोविड-19 के उपचार के लिए अधिसूचित सभी निजी अस्पताल संचालकों को https://gmdahrheal.in/ पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आई.सी.यू. बेड पर उपचाराधीन बी.पी.एल. परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 5,000 रुपये (अधिकतम 7 दिन) यानी 35,000 रुपये की उपचार सहायता दी जाएगी।
इसी प्रकार से उपचार में लगे निजी अस्पतालों के लिए भी प्रतिदिन प्रति मरीज 1,000 रुपये या अधिकतम 7,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकार, बी.पी.एल. परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए 42,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
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इसके लिए सभी निजी अस्पताल संचालकों को https://gmdahrheal.in/ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने ज़िले के विभिन्न अस्पतालों के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अगुवाई में गठित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, आईएमए तथा सम्बंधित अस्पताल के प्रतिनिधि वाली टीमों को इस सम्बंध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।