अगर आप भी कोई कार्यक्रम करने जा रहे हो तो प्रशासन की इस गाइडलाइन को समझ लें…

HR BREAKING NEWS. कोरोना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा भीड़ एकत्रित न होने, लोगों को संक्रमण से बचाने व सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। खुले में होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में 50 तथा सभागार में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 30 व्यक्ति
 

HR BREAKING NEWS. कोरोना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा भीड़ एकत्रित न होने, लोगों को संक्रमण से बचाने व सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। खुले में होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में 50 तथा सभागार में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

उपमंडलाधीश जगदीप सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों का पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खुले में होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 से अधिक न हो। सभागार में यह संख्या अधिकतम 30 होगी। दाह संस्कार के लिए भी संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपमंडलाधीश जगदीप सिंह ने कहा कि इन निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।