Lockdown In Maharashtra : महाराष्ट्र में आज रात से लॉकडाउन, ये नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार का जुर्माना

HR BREAKING NEWS : कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण अब राज्य सरकार आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने जा रही है। हालांकि, सरकार ने इसे ‘ब्रेक द चेन’ का नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी जरूरी वजह घर से बाहर नहीं निकल
 

HR BREAKING NEWS : कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण अब राज्य सरकार आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने जा रही है। हालांकि, सरकार ने इसे ‘ब्रेक द चेन’ का नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी जरूरी वजह घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आम आदमी के लोकल और मेट्रो ट्रेन में सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी ऑफिसेज में 15% कर्मचारियों की ही मौजूदगी रहेगी। वहीं शादी का कार्यक्रम दो घंटे में पूरा करना होगा और उसमें भी 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

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सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सरकार के ये आदेश गुरुवार रात 8 बजे से लागू होंगे। नए आदेश में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, इमरजेंसी में अधिकारियों की मंजूरी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है

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राज्य में लॉकडाउन के ये रहेंगे नियम :

केंद्रीय और राज्य सरकार के ऑफिस 15% कर्मचारियों की क्षमता से चलाए जाएंगे। पहले ये 50% कर्मचारियों के साथ चल रहे थे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के CEO से परमिशन लेनी होगी। शादी समारोह से जुड़े नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं।

इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर सफर नहीं करेगा। ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उसके हाथ पर 14 दिनों का क्वारैंटाइन का स्टांप लगाया जाएगा। हालांकि, लोकल अथॉरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि क्वारैंटाइन का स्टांप लगाने का फैसला वे खुद ले सकें।

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लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उसके साथ अटेंडेंट को भी परमिशन दी जा सकती है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 568 लोगों की मौत हुई है। यह किसी भी राज्य में मौतों का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी दौरान 67,468 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। कुल संक्रमित मरीजों के मामले में महाराष्ट्र अब दुनिया के 214 देशों से आगे हो चुका है। यहां से ज्यादा मरीज सिर्फ 7 देशों में हैं।

मुंबई में जल्द शुरू होंगे 100 वैक्सीनेशन सेंटर
राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने BMC अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुंबई के सभी 227 वार्डों में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जाएं। इसके बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि जल्द ही मुंबई में वैक्सीन के 100 और सेंटर शुरू हो जाएंगे। इससे लोगों को वैक्सीन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंबई में अभी 130 सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य को रोजाना आठ लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाने के लिये एक बार में एक सप्ताह का वैक्सीन स्टॉक चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भौगोलिक रूप से बड़ा राज्य है और हमें एक कोने से दूसरे कोने तक टीकों का स्टॉक पहुंचाने के लिये कम से कम दो दिन का समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केन्द्र को कई पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई।