LOCKDOWN : राजस्थान में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक LOCKDOWN

HR BREAKING NEWS : राजस्थान में लोगों पर अन्य पाबंदियां व सख्तियां काम नही आईं तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने lockdown करने का फैसला किया है। बता दें कि राजस्थान में वीकेंड पर LOCKDOWN करने का फैसला लिया गया है। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार
 

HR BREAKING NEWS : राजस्थान में लोगों पर अन्य पाबंदियां व सख्तियां काम नही आईं तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने lockdown करने का फैसला किया है। बता दें कि राजस्थान में वीकेंड पर LOCKDOWN करने का फैसला लिया गया है। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक LOCKDOWN लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड LOCKDOWN दिया है, लेकिन पाबंदियां LOCKDOWN जैसी ही हैं। CM अशोक गहलोत ने गुरूवार देर रात कोरोना कोर ग्रुप के साथ बैठक कर पूरे प्रदेश वीकेंड LOCKDOWN की घोषणा कर दी है।

वहीं बात की जाए इस दौरान होने वाले उपचुनाव की तो तीन उपचुनाव वाले इलाकों में वोटिंग की छूट रहेगी। इमरजेंसी और पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इन्हें छोड़ शनिवार-रविवार को पूरे प्रदेश में बाकी सेवाएं बंद रहेंगी।

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गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। कुछ दिनों में सभी जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है। अब प्रदेश में कोरोना के 6,658 नए मामले आए हैं और 33 मौतें हुई हैं, इसलिए वीकेंड LOCKDOWN का सख्त फैसला लिया गया है।

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सीएम ने कहा कि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों जैसी विकट बन सकती है। आमजन से अपील है कि पहले की तरह एकजुटता दिखाएं और एक-दूसरे का सहयोग करें।

कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने 14 अप्रैल को ही नई गाइडलाइन जारी की थी। ये शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू हो जाएंगी। नई गाइडलाइन में सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने, सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग बंद करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% ही यात्रियों को बैठाने जैसी पाबंदियां शामिल हैं।

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वीकेंड LOCKDOWN में इन्हें छूट रहेगी :

  • सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में शनिवार को होने वाली वोटिंग और इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया।
  • फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाएं।
  • लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री।
  • आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े दफ्तर।
  • शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्यस्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री।
  • माल परिवहन वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार से अनुमति प्राप्त अन्य लोग।