HARYANA NEWS: हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद,गांव के लाडी की हत्या में कोर्ट ने सुनाया फैसला
वह इन दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा बन गया था। महिला और उसके प्रेमी पर कोर्ट ने 35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।मामले के अनुसार जींद के सफीदों थाना में 31 अगस्त 2016 को गांव मलिकपुर के लाडी की हत्या का केस दर्ज हुआ था।
उसका शव लहुलुहान हालत में गांव के ही गुरलाल के खेत में पड़ा मिला था। तेजधार हथयार से उसकी गर्दन काट कर हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई चंद्रभान की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का निकला।
छानबीन में खुला प्रेम प्रसंग का भेद
सफीदों सदर थाना पुलिस ने लाडी हत्याकांड की छानबीन करते हुए कड़ी जोड़ी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हत्या के चौथे दिन पुलिस ने गुरुदेव उर्फ लख्खा को गिरफ्तार किया।
पुलिस को पता चला था कि लक्खा के मृतक की पत्नी से नाजायज संबंध है। भारती ने पुलिस पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया था।
9 महीने पहले हुई थी दोस्ती
बताया गया है कि लाडी की हत्या से करीब 9 महीने पहले उसकी पत्नी भारती की मुलाकात एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करते समय गुरुदेव से हुई थी। बाद में दोनों की एक-दूसरे से फोन पर बातें होने लगी।
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इसके बाद दोनों में यह बातचीत प्रेम में बदल गई। भारती को उसका पति लाडी अधिक शराब पीकर परेशान रखता था। इसी वजह से भारती ने अपने प्रेमी लख्खा से उसके पति को मारने का दबाव बनाया।
शराब पिलाकर की हत्या
30 अगस्त 2016 को लख्खा को भारती ने नींद की गोलियां दी। जिन्हें शराब में मिलाकर पिलाकर मारने की बात कही। ठीक इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से शराब पीने की बात कहकर प्रेमी लख्खा सायं होते ही लाडी को खेत में ले गया। जहां पर पहले दोनों ने बैठकर शराब का सेवन किया और बाद में लख्खा ने लाडी का गंडासी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट ने ये दी सजा
प्रेम प्रसंग में हुई लाडी की हत्या के इस केस की सुनवाई जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी माना।
सोमवार को कोर्ट ने भारती तथा उसके प्रेमी गुरदेव को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पत्नी को 15 हजार रुपए और प्रेमी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी पत्नी को नौ महीने तथा प्रेमी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।