Haryana news: फतेहाबाद के मिर्ची होटल गैंगरेप केस में 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा

हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना के चर्चित मिर्ची होटल गैंग रेप कांड के तीनों दोषियेां को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों दोषियों को 5500-5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
 

जानकारी के मुताबिक, शहर थाना टोहाना ने 29 अप्रैल 2017 को टोहाना एरिया निवासी एक युवती की शिकायत पर टोहाना क्षेत्र के आकाश वर्मा, आशीष ढींगड़ा व गौरव कपूर के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था.

पीडि़ता का आरोप था कि उसकी आकाश वर्मा के साथ फ्रेंडशिप थी. आकाश ने उसे 28 अप्रैल 2017 को फोन करके यह कहते हुए मिर्ची होटल में बुलाया कि हम बैठकर बातचीत करेंगे.

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वह उसकी बातों में आकर मिर्ची होटल चली गई. जहां आकाश ने उससे मुलाकात की और उसे कमरे में ले जाकर बातचीत करने लगा. उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया.


दोस्तों ने भी किया रेप


आरोप है कि दोषी ने उसकी मर्जी के बगैर उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद गौरव कपूर व आशीष ढींगड़ा भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

दोषियों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे. 29 अप्रैल 2017 को उसने यह बात अपने माता-पिता को बताई. ज्ञात रहे कि इससे पहले अदालत ने इन दोषियों को भादंसं की धारा 376 (डी) व 506 के तहत दोषी करार दिया था.