हरियाणा में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, ये रहेंगी रियायतें व शर्तें

HR BREAKING NEWS. हरियाणा में लॉकडाउन के लिए जारी किया गया महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। हरियाणा में महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून को सुबह 5 बजे समाप्त हो रही थी।
 

HR BREAKING NEWS. हरियाणा में लॉकडाउन के लिए जारी किया गया महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। हरियाणा में महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून को सुबह 5 बजे समाप्त हो रही थी।

हरियाणा सरकार ने महामारी अर्लट/सुरक्षित हरियाणा की इस अवधि में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर छूट की सीमाओं का विस्तार किया है। हरियाणा सरकार ने दुकानों को ऑड व इवेन नम्बर में खोलने के समय की सीमा को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया है।

हरियाणा सरकार ने इस बात मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी है। हरियाणा में मॉल सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकते हैं। हरियाणा में क्लब, बार, रेस्टोरेंट आदि सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन क्षमता का 50 फ़ीसदी ही लागू रहेगी।

हरियाणा में धार्मिक संस्थान में एक समय में 21 आदमी पूजा पाठ कर सकते हैं। हरियाणा में शादी विवाह में 21 आदमी तक रहने की छूट मिली है।